Demat Account: अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट जरूर होगा. डीमैट अकाउंट रखते हैं तो आपके पास SEBI का मैसेज जरूर आया होगा. बता दें कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने सभी निवेशकों को अपने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी की डीटेल देने को कहा है. निवेशकों के पास 31 मार्च तक का समय है. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने सभी डीमैट खाते को नॉमिनी का नाम देना अनिवार्य कर दिया है. अगर 31 मार्च से पहले निवेशकों ने नॉमिनी का नाम नहीं दिया, तो डीमैट अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, यानी कि निवेशक अपने डीमैट खाते से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे. 

SEBI ने अनिवार्य किया नॉमिनी देना

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बता दें कि सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत करने के बाद सेबी ने डीमैट खाते (Demat Account) में नॉमिनी की जानकारी देने को अनिवार्य किया है. 31 मार्च तक सभी निवेशको को अपने डीमैट खाते में नॉमिनी की जानकारी देनी होगी. अगर जानकारी नहीं दी तो निवेशको को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. अगर आपने अभी तक नॉमिनी फाइल नहीं किया है तो यहां जान लें कि कैसे नॉमिनी एड कर सकते हैं. 

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डीमैट खाते में ऐसे ऐड करें नॉमिनी

जो मौजूदा निवेशक हैं, जिन्होंने पहले ही डीमैट खाते में नॉमिनी डीटेल दी हुई है, उन्हें दोबारा नॉमिनी ऐड करने की जरूरत नहीं है. निवेशक अगर चाहे तो टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जरिए डीमैट अकाउंट से नॉमिनी का नाम हटा सकते हैं. 

नए निवेशक कैसे जोड़े नॉमिनी

जो नए निवेशक हैं, उन्हें नॉमिनेशन की जानकारी जरूर देनी है. इसके लिए पहले डेक्लेरेशन फॉर्म देना होगा. इस फॉर्म को अकाउंट होल्डर साइन करेगा. हालांकि नॉमिनेशनल फाइल करने के लिए किसी विटनेस की जरूरत नहीं है. 

  • सबसे पहले डीमैट खाते में लॉगिन करें
  • प्रोफाइल सेगमेंट में 'My nominees' पर क्लिक करें
  • इसके बाद 'add nominee' या  'opt-out' को चुनें
  • नॉमिनी डीटेल भरें और आईडी प्रूफ को अपलोड करें