Budget 2024: इस बार के बजट में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ है. फ्यूचर्स पर STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की दर को बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है, जो पहले 0.0125% हुआ करता था. ऑप्शन पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की दर को बढ़ाकर 0.1% कर दिया गया है, जो पहले 0.062% हुआ करता था. यह दरें 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी. अब सवाल ये है कि इससे शेयर बाजार पर कितना असर होगा.

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ब्रोकरेज फर्म जीरोधा (Zerodha) के को-फाउंडर नितिन कामत (Nithin Kamath) ने एसटीटी को लेकर एक पोस्ट लिखी है. उसमें उन्होंने बताया है कि पिछले साल जीरोधा ने एसटीटी के जरिए 1500 करोड़ रुपये जमा किए. उन्होंने कहा है कि अगर बजट की घोषणा से फ्यूचर-ऑप्शन में ट्रेड करने वालों की संख्या कम नहीं होती है तो अब यह आंकड़ा नई दरों के हिसाब से बढ़कर 2500 हो जाएगा. यानी इस टैक्स के जरिए कलेक्शन 70 फीसदी बढ़ जाएगा.

कैपिटल गेन टैक्स पर भी कही अपनी बात

नितिन कामत ने आगे कहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है. वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गैन टैक्स को 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है. ये दोनों ही तुरंत प्रभाव से लागू हो चुके हैं. नितिन कामत ने आगे कहा है कि अगर इस सबके पीछे सरकार का आइडिया मार्केट को थोड़ा कूल डाउन करने का था, तो इससे काम बन सकता है.

एक उदाहरण से समझिए एसटीटी को

फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऑप्शन को बेचने पर पहले  0.0625 फीसदी टैक्स लगता था. इसका मतलब 1 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन पर 62.5 रुपये का STT लगता था. अब इसे बढ़ाकर 0.10 फीसदी कर दिया गया है. इसका मतलब हुआ कि अब 1 लाख रुपये का ऑप्शन बेचने पर अब 100 रुपये का STT लगेगा.

फ्यूचर बेचने पर अब कितना लगेगा Tax?

फ्यूचर बेचने पर पहले 0.0125 फीसदी का टैक्स लगता था. यानी अगर आप 1 लाख रुपये का फ्यूचर बेचते हैं तो आप पर 12.5 रुपये का टैक्स लगता था. अब इसे बढ़ाकर  0.02 फीसदी कर दिया गया है. इस तरह 100 रुपए का फ्यूचर बेचने पर 20 रुपये का STT लगेगा.