Demat accounts News: बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने शुक्रवार को निवेशकों के लिए बिक्री सौदों को लेकर अपने डीमैट खातों (demat account) में प्रतिभूतियां रोकने यानी ‘ब्लॉक’ करने की व्यवस्था को जरूरी कर दिया. फिलहाल निवेशकों के लिये यह सुविधा ऑप्शनल है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक सर्कुलर में कहा कि बिक्री सौदा करने वाले निवेशकों के डीमैट खातों (प्रतिभूतियों और शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखने का खाता) में ‘ब्लॉक’ व्यवस्था 14 नवंबर से जरूरी हो जाएगी. इस व्यवस्था के तहत बिक्री सौदा करने को इच्छुक निवेशकों के शेयरों को संबंधित समाशोधन निगम के पक्ष में उसके डीमैट खाते में ब्लॉक कर दिया जाएगा.

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जुलाई में ‘ब्लॉक’ व्यवस्था लाने का फैसला हुआ था

उल्लेखनीय है कि नियामक ने जुलाई में ‘ब्लॉक’ व्यवस्था लाने का फैसला किया था. इसके तहत 1 अगस्त से निवेशकों के पास यह विकल्प होता कि वे एक बिक्री सौदे के लिए अपने डीमैट खातों (demat account) में प्रतिभूतियों को रोक सकते हैं. निवेशकों के लिए प्रारंभिक भुगतान पद्धति का विकल्प भी उपलब्ध है. इस विकल्प के तहत शेयर ग्राहक के डीमैट खाते से संबंधित क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के अकाउंट में ट्रांसफर किये जाते हैं.

अभी क्या है व्यवस्था

अगर प्रारंभिक भुगतान व्यवस्था के तहत बिक्री सौदा नहीं हो पाता है तो उन शेयरों को ग्राहक के खाते (demat account) में वापस कर दिया जाता है. इस प्रक्रिया में समय लगता है और इसमें लागत भी जुड़ी है. सेबी (SEBI) ने अब डिपॉजिटरी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और शेयर बाजारों के साथ व्यापक सलाह के बाद यह फैसला किया है कि सभी शुरुआती भुगतान लेनदेन के लिये ‘ब्लॉक’ व्यवस्था की सुविधा जरूरी होगी.