स्‍टॉक मार्केट के लिए एक अहम खबर है. मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने  KYC के नियमों में बड़ी राहत दी है. इसको लेकर मंगलवार को सर्कुलर जारी किया गया. सेबी ने अपने सर्कुलर में कहा है कि डिजिलॉकर से  KRA (KYC Registration Agency) वेरिफाई करें, उसे तो वैलीडेटेड माना जाएगा. दरअसल, मार्केट रेगुलेरटर ने रिस्‍क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को आसान बनाने के लिए KYC नियमों में यह राहत दी है.  

एक्सचेंजेज को सिस्टम में करना होगा बदलाव

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सेबी के सर्कुलर के मुताबिक, क्लाइंट के रिकॉर्ड PAN डेटाबेस, आधार XML, M आधार, डिजिलॉकर से KRA वेरिफाई करें तो वह वैलिड होगा. हालांकि क्लाइंट का KYC रिकॉर्ड मिलने पर KRAs को 2 दिन में नाम, पता वेरिफाई करना होगा.  इस बदलाव को लागू करने के लिए एक्सचेंजेज, डिपोजिटरीज और अन्य को सिस्टम में 31 मई तक बदलाव करना होगा. 

बता दें, सेबी ने पिछले साल KRA के लिए रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क दिया था. KRA केवाईसी रजिस्ट्रेशन एंजेंसी होती हैं.