अगर आप ने महाराष्ट्र में किसी प्रोजेक्ट में घर लिया है तो उसकी स्थिति जांच लीजिए. क्योंकि महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानि महारेरा ने राज्य के 1950 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया है. इतना ही नहीं प्रोजेक्ट के खातों को भी फ्रीज करने समेत सभी तरह के लेन-देन पर प्रतिबंध लगा दिया है. दरअसल महारेरा ने हजारों प्रोजेक्ट को शो-कॉज नोटिस जारी किए थे, क्योंकि बड़ी संख्या में डेवलपर्स प्रोजेक्ट्स की स्थिति से जुड़ी जानकारी, प्रोजेक्ट की डेडलाइन खत्म होने के बावजूद, अथॉरिटी को अपडेट नहीं कर रहे थे. डेवलपर्स को 30 दिनों के भीतर जानकारी अपडेट करने का समय दिया गया था. हलांकि इनमें से 10,773 नोटिसों पर महारेरा को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और 5,324 प्रोजेक्ट्स के डेवलपर्स ने जवाब दिया है. रद्द किए गए सभी प्रोजेक्ट्स की लिस्ट रजिस्ट्रेशन संख्या के साथ नीचे दी गई है. 

नोटिस के बाद जागे डेवलपर्स

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महारेरा के नोटिस के बाद 5,324 प्रोजेक्ट्स ने महारेरा को अपना जवाब दिया है इनमें 3,517 प्रोजेक्ट्स ने ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट (Occupancy Certificate) जमा किया. रेरा द्वारा निर्धारित समय पर प्रोजेक्ट तैयार ना कर पाने पर 524 प्रोजेक्ट्स ने डेडलाइन बढ़ाने के लिए आवेदन किया है. हलांकि 1,283 प्रोजेक्ट्स के जवाबों की फिलहाल जांच की जा रही है.

सख्त एक्शन की तैयारी

पहले चरण में महारेरा ने 1,950 प्रोजेक्ट्स की रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए हैं. इसके अलावा 3,499 प्रोजेक्ट्स ने महारेरा के नोटिस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. लिहाजा महारेरा ने इन प्रोजेक्ट्स पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. इनमें प्रोजेक्ट्स का भी रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएंगा, बैंक खाते फ्रीज होंगे, और इन प्रोजेक्ट्स में फ्लैट की बिक्री और खरीद पर रोक भी लगाई जाएगी

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17_Oz8cIY3SKNao6qAnG8z2flS5w-cwNiA7KhdXsShPo/edit?usp=sharing

अगर आपने महाराष्ट्र में कहीं भी घर खरीदा और आपका प्रोजेक्ट अंडरकंस्ट्रक्शन है तो सबसे पहले महारेरा की वेबसाइट https://maharera.maharashtra.gov.in/ पर जाईए और मुख्य पेज पर Projects सेक्शन में Revoked Projects पर क्लिक करिए फिर 'View All Projects on Map' के बटन को क्लिक करेंगे तो राज्य के नक्शे पर आपके सामने वो सभी प्रोजेक्ट नजर आएंगे जिन्हें निरस्त किया गया है. इसके अलावा आप इस एक्सक्लूसिव लिस्ट में भी जांच सकते हैं कि कहीं रद्द हुए प्रोजेक्ट्स में आपके प्रोजेक्ट या बिल्डर का नाम तो नहीं शामिल है.

किन जिलों में प्रोजेक्ट्स रद्द हुए

जिन 1950 प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है उनमें सबसे अधिक 487 पुणे से हैं, रायगढ़ से 240 और ठाणे से 204 प्रोजेक्ट हैं. मुंबई सबर्ब से 111 और मुंबई सिटी से 51 प्रोजेक्ट्स शामिल हैं. इसी तरह नासिक से 98, रत्नागिरी से 93, सतारा से 84, औरंगाबाद से 77, नागपुर से 54 प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है.महाराष्ट्र के 35 शहरों से जुड़े इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर पहले चरण में सख्त कार्रवाई हुई है जिसका दायरा और अधिक बढ़ेगा.

डेवलपर्स की गलतियां या मनमानी?

रेरा में प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए डेवलपर को प्रोजेक्ट की प्रस्तावित डिलीवरी डेट स्पष्ट रूप से बतानी होती है. यदि प्रोजेक्ट समय पर पूरा होता है तो डेवलपर को रेरा अथॉरिटी में फॉर्म 4 और ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट (Occupancy Certificate) जमा करना जरूरी होता है. अगर प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है तो देरी का सही कारण बताना होता है और डेडलाइन बढ़ाने के लिए आवेदन करना अनिवार्य है.

यदि प्रोजेक्ट में समस्या है, तो डेवलपर को प्रोजेक्ट के डी-रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होता है. इसके अलावा, प्रोजेक्ट के प्रमोटर को प्रोजेक्ट की स्थिति पर हर तिमाही और सालाना रिपोर्ट (Quarterly Progress Report और Annual Progress Report) महारेरा की वेबसाइट पर समय से अपडेट करनी जरूरी होती है. हजारों डेवलपर्स महारेरा के इन अनिवार्य नियमों की अनदेखी कर रहे थे. जिसकी वजह से महारेरा ने हजारों प्रोजेक्ट्स को शो-कॉज नोटिस जारी किए थे.