घर खरीदारों के लिए महाराष्ट्र RERA की बड़ी पहल, समयसीमा के अनुसार मिलेगी प्रोजेक्ट की जानकारी
महाराष्ट्र रेरा जल्द ही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का नियामक निरीक्षण शुरू करेगा. इसके तहत घर खरीदारों को समय सीमा के अनुसार उनका घर और प्रोजेक्ट की सारी जानकारी मिलेगी.
महाराष्ट्र में घर खरीदारों के लिए महाराष्ट्र रेरा (Maharashtra Real Estate Regulation and Development Act) ने एक बड़ी पहल की है. महारेरा जल्द ही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का नियामक निरीक्षण (regulatory oversight) शुरू करेगा. इसके तहत घर खरीदारों को समय सीमा के अनुसार उनका घर और प्रोजेक्ट की सारी जानकारी मिलेगी. आनेवाले दिनों में ट्रांसपेरेंसी कंप्लायंस और ड्यू डिलीजेंस पर बड़ा फोकस रहेगा.
डेवलपर्स को भेजा गया है शो कॉज नोटिस
जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र में कुल 9०,००० करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी भी वैलिड है लेकिन उन प्रोजेक्ट के स्टेटस पर कोई जानकारी या अपडेट नही है. रेगुलेटर की और से 3oo प्रोजेक्ट्स को "रेड फ्लैग" किया गया है जिन्हें उनके फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर और प्रोजेक्ट कंपलीशन के अनुसार चिन्हित किया गया है. हाल ही के दिनों में रेगुलेटर ने 16,000 डेवलपर्स को शो कॉज नोटिस जारी किया था, जो नियमों का पालन नहीं करते, इनमें कंप्लायंस, रजिस्ट्रेशन नंबर और प्रोजेक्ट स्टेटस जैसे चीजें शामिल हैं.
रियल एस्टेट एजेंटों को देना होगा एग्जाम
महाराष्ट्र रेरा ने राज्य में रियल एस्टेट को ज्यादा नियमित करने के लिए कुछ और कदम भी उठाए हैं. महाराष्ट्र में रियल एस्टेट एजेंटों को RERA से प्रामाणित होने के लिए एक एग्जाम देना होगा. इस परीक्षा में पास होने के बाद ही एजेंट प्रामाणिक तौर पर अपना बिज़नेस कर पायेगा. केवल वैध योग्यता प्रमाणपत्र वाले एजेंट ही RERA पोर्टल पर अधिकृत रियल एस्टेट एजेंटों के रूप में पंजीकरण कर पाएंगे.
RERA का मानना है कि प्रॉपर्टी एजेंट को सारे नियम क़ायदे और नियमों का ज्ञान होना चाहिये. रियल एस्टेट एजेंटों के लिए बुनियादी रियल एस्टेट एजेंट प्रशिक्षण और प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा है. बॉडी ने पिछले दो वर्षों में रियल एस्टेट एजेंटों के प्रशिक्षण के लिए एक बुनियादी पाठ्यक्रम विकसित किया है. ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन के साथ सहयोग किया है. महाराष्ट्र रेरा में वर्तमान में पंजीकृत एजेंटों को 1 सितंबर, 2023 तक योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा. रेरा की यह पहल प्रॉपर्टी खरीददारों को बेहतर सर्विस देने के लिये है. वैध योग्यता प्रमाणपत्र वाले एजेंट डील में कोई ऊंच नीच न करे.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें