जमीन के कागजात खो गए? जानिए आपके पास क्या हैं विकल्प, अब आगे क्या करना चाहिए
जो प्रॉपर्टी सालों से आपकी संपत्ति है, उसका सबूत ही न होना कि वो आपकी संपत्ति है, एक बड़ा झटका हो सकता है. अगर किसी परिस्थिति में आपके जमीन के कागजात खो गए हैं तो कुछ बचाव के कदम हैं जो आपको तुरंत उठाने चाहिए.
Representative Image (Source: Pexels)
Representative Image (Source: Pexels)
जमीन के कागजात आपके सबसे ज्यादा अहम दस्तावेजों में से एक हैं. प्रॉपर्टी के पेपर न होना आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है. जो प्रॉपर्टी सालों से आपकी संपत्ति है, आपका घर है, उसका सबूत ही न होना कि वो आपकी संपत्ति है, एक बड़ा झटका हो सकता है. ऐसे में इसे संभालकर रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. लेकिन अगर किसी परिस्थिति में आपके जमीन के कागजात खो गए हैं तो कुछ बचाव के कदम हैं जो आपको तुरंत उठाने चाहिए.
1. सबसे पहले फाइल कराएं FIR
अगर आपके प्रॉपर्टी के पेपर नहीं मिल रहे हैं तो आपको इसके लिए सबसे पहले पुलिस में FIR दर्ज करानी चाहिए. इसमें बताएं कि आपके प्रॉपर्टी के पेपर नहीं मिल रहे हैं. एफआईआर की एक कॉपी अपने पास जरूर रखें. ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी पेपर्स को लेकर बस प्रॉपर्टी का मालिक ही एफआईआर दर्ज करा सकता है. कुछ शहरों में इसके लिए ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाने की सुविधा भी उपलब्ध है.
2. अखबार में नोटिस छपवाएं
आपको इसके लिए अखबार में नोटिस छपवाना चाहिए. आपको इसमें अपने कॉन्टैक्ट डीटेल्स और प्रॉपर्टी की जानकारी डालनी चाहिए.
3. अंडरटेकिंग रजिस्टर करना होगा
TRENDING NOW
आपको एक और अहम स्टेप उठाना चाहिए. आपको स्टांप पेपर पर अंडरटेकिंग लेनी चाहिए कि आपके प्रॉपर्टी पेपर खो गए हैं. इसमें आपको प्रॉपर्टी की जानकारी देनी होगी. इसके साथ आपको एफआईआर की कॉपी और न्यूजपेपर नोटिस की कॉपी लगानी होगी. फिर इसे रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करना होगा. आपको ये अंडरटेकिंग नोटरी से रजिस्ट्रेशन, अटेस्टमेंट और नोटराइज कराकर देना होगा.
4. डुप्लीकेट कॉपी बनवाने की कोशिश करें
अब आपको प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट कॉपी बनवाने की कोशिश करनी होगी. आपने रजिस्ट्रार के पास जो नोटरी अंडरटेकिंग, एफआईआर की कॉपी, न्यूजपेपर नोटिस दिया है, उसके साथ आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में एक फीस जमा करनी होगी, जिसके बाद आपको प्रॉपर्टी पेपर की डुप्लीकेट कॉपी निकलवानी होगी.
5. अगर पेपर बैंक से गायब हुए तो
अगर आपके पेपर बैंक के पास जमा थे और वहां से खोए हैं, तो ये पूरी तरह से बैंक की रिस्पॉन्सबिलिटी है कि वो आपके प्रॉपर्टी के डीड का डुप्लीकेट बनवाने का पूरा मुआवजा भरें.
05:01 PM IST