बिल्डर ने जो कहा वो किया नहीं, फ्लैट खरीदने के बाद ऐसी शिकायत आपको भी है तो यहां करें Complain
अब ज्यादातर लोग बिल्डर द्वारा बनाए गए फ्लैट खरीदते हैं. कई बार जिस तरह का सैंपल फ्लैट आपको दिखाया जाता है, बनने के बाद वो वैसा नहीं होता. उसके नक्शे, क्वालिटी वगैरह को लेकर समस्याएं होती हैं. इसके अलावा भी कई तरह के इश्यूज सामने आते हैं. ऐसे में आप मामले की शिकायत कर सकते हैं.
जिस तरह से प्रॉपर्टी की कीमत तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में मकान या फ्लैट खरीदना कोई मामूली बात नहीं है. एक घर बनाने में लोगों की जिंदगी भर की कमाई खर्च हो जाती है. इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अगर आपका आशियाना वैसा न हो, जैसा आपने सोचा था, तो काफी तकलीफ होती है. आज के समय में इस तरह के तमाम मामले सामने आते हैं. दरअसल अब ज्यादातर लोग बिल्डर द्वारा बनाए गए फ्लैट खरीदते हैं.
कई बार जिस तरह का सैंपल फ्लैट आपको दिखाया जाता है, बनने के बाद वो वैसा नहीं होता. उसके नक्शे, क्वालिटी वगैरह को लेकर समस्याएं होती हैं. इसके अलावा भी कई तरह के इश्यूज सामने आते हैं. ऐसे में लोग परेशान होकर रह जाते हैं. लेकिन इस तरह के मामलों की आप शिकायत कर सकते हैं. ग्राहकों को सुरक्षा देने के लिए सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) का गठन किया है. यहां जानिए किन स्थितियों में आप बिल्डर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और इसका प्रोसेस क्या है?
इन स्थितियों में कर सकते हैं शिकायत
कई बार बिल्डर आपको मकान की बनावट, इसका नक्शा कुछ और दिखाते हैं, जबकि निर्माण हो जाने के बाद इसमें काफी अंतर मिलता है. फर्श पर बिल्डर ने कोई और पत्थर लगाने की बात कही है, जबकि आपको मिला कुछ और है, दरवाजों की क्वालिटी और अन्य सामान की क्वालिटी भी जो आपको बताई गई थी, उससे एकदम अलग और खराब है. इस स्थिति में आप रेरा में बिल्डर के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं.
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कोई भी ऐसा बिल्डर जो 500 मीटर से अधिक जमीन पर अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है और जिसके द्वारा अट्ठारह अपार्टमेंट से अधिक बनाए जा रहे हैं, उसे अपने प्रोजेक्ट को रेरा के तहत रजिस्टर कराना अनिवार्य है. लेकिन अगर उसने फिर भी प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, तो आप मामले की शिकायत रेरा में कर सकते हैं.
अगर आपको तय समय पर फ्लैट या मकान पर कब्जा नहीं मिला है और इसके कारण आपको ईएमआई के साथ किराया भी भरना पड़ रहा है, तो इस मामले में भी आपके पास रेरा में बिल्डर के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार होता है. आपकी शिकायत मिलने के 60 दिनों के भीतर रेरा को मामले का निपटारा करना होता है.
बिल्डर ने अगर एग्रीमेंट में की गई शर्तों का उल्लंघन किया है, तो भी आपके पास रेरा में मामले की शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होता है. इसके अलावा कब्जा मिलने के पांच साल तक प्रॉपर्टी में किसी तरह का स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आता है तो बिल्डर को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 30 दिनों में इसे ठीक करना होता है. अगर बिल्डर ऐसा नहीं करता है, तो भी आप रेरा में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
कैसे करें शिकायत
- शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको पहले रेरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. आप जिस राज्य में रहते हैं वहां की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
- इसमें लॉग इन करने के बाद लॉग इन करने के बाद Complaint के ऑप्शन में जाकर अपनी शिकायत को रजिस्टर करें.
- इसके बाद एग्रीमेंट के कागज और जो भी जरूरी दस्तावेज हैं, उन्हें पीडीएफ बनाकर अपलोड करें.
- इस दौरान आपको शिकायत शुल्क भी देना पड़ सकता है. हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं होता है. हर राज्य का अलग-अलग शुल्क है.
04:18 PM IST