केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को हुई बैठक में अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप के लिए किराएदारों के नए नियमों को मंजूरी दी है. इससे मकान मालिक किराए पर मकान देने, मकान बनाने और खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे. इस बदलाव के बाद खाली पड़े मकान किराएदारों को मिल सकेंगे. Tenancy Regulations 2023 के तहत इन केंद्रशासित प्रदेशों के लिए किरायेदारों के लिए नए नियम लाए जा रहे हैं. केंद्र सरकार Model Tenancy Act के जरिए पहले ही देशभर में किरायेदारों और मकानमालिकों के लिए नियम जारी किए हैं, हालांकि, गिने-चुने राज्यों को छोड़कर किसी राज्य ने इसे लागू नहीं किया है.

क्या होंगे नियम?

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नए नियमों के तहत किराए पर मकान देने से पहले मकान मालिक और किराएदार के बीच rent agreement करना अनिवार्य होगा. Agreement की लिखित सूचना rent authority को दी जाएगी. मकान मालिक और किराएदार आपसी सहमति से किराया तय करेंगे. विवाद के निवारण के लिए fast track व्यवस्था होगी. दो महीने किराया न देने पर मकान का क़ब्ज़ा मकान मालिक को दे दिया जाएगा.

क्यों लागू हो रहे हैं ये नियम?

केंद्रीय कैबिनेट ने आज Andaman and Nicobar Islands Tenancy Regulation, 2023 (ii) The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Tenancy Regulation, 2023 (iii) The Lakshadweep Tenancy Regulation, 2023 को लागू करने की घोषणा की है. इस नियम से किरायेदारों और मकान मालिकों के अधिकारों के बीच संतुलन लाकर इन केंद्रशासित प्रदेशों में किराये के घर के बाजार में ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी.

इससे रेंटल मार्केट में रेंटल हाउसिंग बढ़ाने के लिए निजी निवेश और आंत्रप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रवासियों, छात्रों, नौकरीपेशा जैसे अलग-अलग आय वर्ग के लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में हाउसिंग स्टॉक बढ़ेगा, साथ ही इससे रहने की जगहों की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी. 

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