Vande Bharat Express Train: देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत (Vande Bharat) को 30 दिंसबर को पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए लॉन्च किया. जिसके कुछ ही दिन में लगातार दो बार इसे पथराव का शिकार होना पड़ा. इस पथराव में ट्रेन के कांच टूट गए. हालांकि किसी पैसेंजर को चोट का शिकार नहीं होना पड़ा. लेकिन यहां यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि किसी भी ट्रेन पर ऐसे पथराव करना कानूनन अपराध है और अगर कोई ऐसा करते पकड़े जाते हैं, तो जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. वहीं इसके अलावा दोषी को मोटा जुर्माना भी देना पड़ सकता है. 

क्या कहता है रेलवे का कानून

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

रेलवे के कानून के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति किसी ट्रेन पर लापरवाही में, उकसावे में या जानबूझकर पथराव करता है, तो दोषी पाए जाने पर उसे 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है. The Railways Act, 1989 के सेक्शन 153 और 154 में इसे लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं. 

The Railways Act, 1989 - Section 154 के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति उतावलेपन या लापरवाही से कोई कार्य करता है, या उसके किसी चूक से ट्रेन से यात्रा कर रहे किसी भी यात्री की सुरक्षा में खतरा होने की संभावना होती है, तो उसे एक साल की जेल की सजा हो सकती है. इसके अलावा उनपर जुर्माना भी लग सकता है या दोनों सजा हो सकती है.

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें

 

The Railways Act, 1989 - Section 153 के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति किसी भी गैरकानूनी कार्य या किसी जानबूझकर चूक या उपेक्षा से ट्रेन में सफर कर रहे किसी पैसेंजर की सुरक्षा पर कोई खतरा आता है, तो रेलवे उसे पांच साल की सजा दे सकता है.

पत्थरबाजों की हुई पहचान

रेलवे ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express) पर की गई पथराव में शामिल लोगों को ढूंढने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. रेलवे के अनुसार हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन के रेक में लगे सीसीटीवी कैमरे द्वारा लिए गए वीडियो फुटेज और तस्वीरों के आधार पर ये पहचान की गई है. हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी जाने के रास्ते में मालदा के करीब वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Train) पर पथराव की घटना के आरोपी की पहचान हो गई है. इसके बाद अब रेलवे सुरक्षा बल ने राज्य जीआरपी के साथ मिलकर धर पकड़ की करवाई शुरू कर दी है. रेलवे अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने का दबाव बनायेगा.