Train Ticket Rules: भारतीय रेलवे (Indian Railways) को देश की लाइफलाइन कहा जाता है. यही वजह है कि रेलवे द्वारा यात्रियों की परेशानियों को ध्यान में देते हुए कई नियम बनाती है. ट्रेन छूटना यात्रियों की सबसे बड़ी परेशानी में से एक है. ट्रेन छूटने पर सबसे पहले मन में पहला सवाल टिकट रिफंड (Ticket Refund) को लेकर आता है. इसके बाद अगला सवाल आता है कि क्या इस टिकट से दूसरे ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं. जानिए क्या कहते हैं रेलवे के नियम.

क्या कर सकते हैं दूसरी ट्रेन में यात्रा?

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भारतीय रेलवे के नियमों को मानें तो यदि किसी यात्री के पास जनरल कोच का टिकट है तो वह दूसरी ट्रेन से सफर कर सकता है. इस परिस्थिति में ट्रेन की कैटेगरी जैसे वंदे भारत, सुपरफास्ट, राजधानी एक्सप्रेस आदि भी मायने रखती है. हालांकि, यदि यात्री के पास रिजर्व टिकट है तो ऐसी हालत में उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में सफर नहीं किया जा सकता है. ऐसे में आप भूलकर भी किसी दूसरी ट्रेन पर उसी टिकट से सफर नहीं करें क्योंकि पकड़े जाने की स्थिति में आप पर जुर्माना लग सकता है. 

कैसे करें रिफंड के लिए अप्लाई

ट्रेन छूटने पर आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आप IRCTC के ऐप पर लॉग इन कर टीडीआर फाइल करें. आपको ट्रेन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आप फाइल टीडीआर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. आपके सामने फाइल टीडीआर का ऑप्शन आएगा. क्लिक करने के बाद टिकट दिखेगा, जिस पर आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं. अपने टिकट को चुने और फाइल टीडीआर पर क्लिक करें. टीडीआर का कारण चुनने के बाद टीडीआर फाइल हो जाएगा. 60 दिनों अंदर आपको रिफंड मिल जाएगा.    

कैसे मिलेगा टिकट कैंसिलेशन पर रिफंड

रेलवे के नियमों के मुताबिक कन्फर्म ट्रेन टिकट के मामले में शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 48 घंटे के अंदर और 12 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराते हैं तो कुल रकम का 25% तक काटा जाएगा. ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 4 घंटे के पहले और 12 घंटे के बीच में टिकट कैंसिल कराते हैं तो टिकट का आधा पैसा यानी 50% काटा जाएगा. वेटलिस्ट और RAC टिकट को ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले जरूर कैंसिल करा लें, नहीं तो रिफंड नहीं मिलेगा.