Indian Railway Act, 1989 Section 145 and 147: सोशल मीडिया के इस दौर में शॉर्ट वीडियो का जबरदस्त क्रेज चल रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक आदि प्लेटफॉर्म्स पर रोजाना लाखों वीडियो पोस्ट करते हैं. सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली वीडियो पर ज्यादा व्यूज और लाइक्स पाने के लिए सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग कॉन्सेप्ट पर वीडियो बनाते हैं. इतना ही नहीं, कई यूजर्स तो ज्यादा व्यूज और लाइक्स के चक्कर में अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं. अगर आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे- Instagram, Facebook, Youtube पर वीडियोज पोस्ट करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है.

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रेल की पटरियों के पास सेल्फी लेने और वीडियो बनाने का क्रेज

सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर आपको ऐसी कई वीडियोज मिल जाएंगी, जिनमें आप देखेंगे कि सोशल मीडिया यूजर्स रेल की पटरियों पर सेल्फी लेते हैं और वीडियो बनाते हैं. इतना ही नहीं, कई यूजर्स तो पटरी पर तेज रफ्तार से आ रही ट्रेनों के साथ सेल्फी लेते हैं और वीडियो बनाते हैं. रेल की पटरी पर सेल्फी लेना और वीडियो बनाने के चक्कर न सिर्फ व्यक्ति की मौत हो सकती है बल्कि उसे जेल भी जाना पड़ सकता है. जी हां, रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेना या वीडियो बनाना कानून के खिलाफ है और इसके लिए आपको 6 महीने की जेल भी हो सकती है.

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 145 और 147 के तहत हो सकती है 6 महीने की जेल

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 145 और 147 के तहत रेल की पटरी या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है. ऐसा करने पर 1000 रुपये जुर्माना या इसके साथ-साथ 6 महीने की जेल भी हो सकती है. भारतीय रेल ने रेलवे लाइन पर सेल्फी लेने वाले लोगों से अपील की है कि वे रेलवे ट्रैक के किनारे सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में न डालें, ये आपकी आखिरी सेल्फी हो सकती है. इसलिए अब आप जब भी रेलवे ट्रैक के पास सेल्फी लेने या वीडियो बनाने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक है. अगर आप ट्रेन से बच गए तो आपको 6 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है.