रेल यात्रा के दौरान अगर आप बेटिकट यात्रा करते हैं, अधिक सामान लेकर यात्रा करते हैं, स्लीपर या जनरल का टिकट लेकर किसी और क्लास में यात्रा करते हैं, स्टेशन पर गंदगी फैलाते हैं या धुम्रपान करते हैं तो आपके लिए मुश्किल बढ़ सकती है. रेलवे ने इन गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए 10 दिन का खास अभियान शुरू किया है. इस अभियान को 21 अगस्त को शुरू किया गया था.  रेलवे नियमों की अनदेखी करने वालों से 21 से 26 अगस्त तक कुल 1,00,03,380 करोड़ रुपये जुर्माने के तौर पर वसूले जा चुके हैं.
 
24 अगस्त को 5331 यात्रियों को पकड़ा गया
उत्तर रेलवे में 24 अगस्त को चलाए गए अभियान के तहत पूरे उत्तर रेलवे में लगभग 5231 यात्रियों को अगल-अलग मामलों में पकड़ा गया. इन यात्रियों से कुल  24.08 लाख रुपये जुर्माने के तौर पर वसूले गए. जो मामले पकड़े गए उनमें प्रमुख रूप से बिना बुकिंग के सामान ले जाना, बेटिकट यात्रा करना और रेलवे के नियमों की अनदेखी करने के मामले थे. इस अभियान में रेलवे के कॉमर्शियल विभाग के अधिकारी जैसे Sr.DCMs, DCMs, ACMs और टिकट चेकिंग स्टॉफ शामिल रहे.
 
38 लाख से ज्यादा जुर्माना वसूला गया
उत्तर रेलवे ने अपने पांचों मंडल लखनऊ, मुरादाबाद, दिल्ली, फिरोजपुर और अम्बाला में टिकट चेकिंग अभियान चलाया है. इस अभियान के तहत 21 अगस्त को 3780 और  22 अगस्त को 4871 लोगों को अलग-अलग जुर्म में पकड़ कर उन पर जुर्माना लगाया गया. इस अभियान में अब तक रेलवे को 38 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना मिल चुका है.
 
सभी मंडलों में चल रहा अभियान
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि ये अभियान उत्तर रेलवे के पांचों मंडलों में चल रहा है. इस अभियान के तहत बेटिकट यात्रियों पर लगाम लगाने के साथ ही स्टेशन पर गंदगी फैलाने या धूम्रपान करने वालों पर भी सख्ती की जा रही है. इस बात की भी जांच की जा रही है कि इमरजेंसी कोटे का कोई यात्री अवैध तरीके से प्रयोग तो नहीं कर रहा.
 
गंदगी फैलाने पर लगाया जुर्माना
रेलवे के दिल्ली मंडल में 22.08.2019 को पुरानी दिल्ली और गुड़गांव स्टेशनों के साथ-साथ दिल्ली-रेवाड़ी सेक्शन और फरीदाबाद और सोनीपत की ओर जाने वाली ट्रेनों में मेगा टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया. इस अभियान में बिना टिकट यात्रा, अनियमित टिकट, बिना बुक किए गए सामान के कुल 162 मामले पकड़ें गए. इसमें किराया और जुर्माना के तौर पर कुल 5.16 लाख रुपये वसूले गए. 49 लोगों पर टेन में या स्टेशन पर कूड़ा फैलाने के लिए रेलवे अधिनियम की धारा 145 बी के तहत 16,320 रुपये जुर्माना लगाया गया.