Indian Railway Rule: ट्रेन में भारी-भरकम सामान ले जा रहे हैं तो सावधान, पहले जान लीजिए ये जरूरी नियम
Indian Railways Rules: ट्रेन से सफर करने के दौरान आप जितना चाहे, उतना सामान नहीं ले जा सकते हैं. रेलवे ने इसे लेकर भी नियम बनाया है. आइए जानते हैं भारतीय रेलवे के ये जरूरी नियम.
Indian Railways Rules: भारत में सफर करने के लिए लोग रेलवे को सबसे सुविधाजनक माध्यमों से एक मानते हैं. रेलवे अपने यात्रियों को सफर के दौरान कई सारी सुविधाएं भी देता है. वहीं अगर ज्यादा सामान के साथ सफर करना हो, तो भी लोग फ्लाइट के मुकाबले ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं. हालांकि ऐसा नहीं है कि पैसेंजर्स ट्रेन से सफर करने के दौरान कितना भी सामान ले जा सकते हैं. रेलवे (Indian Railways) ने इसे लेकर कुछ नियम भी बनाए हैं. आइए जानते हैं, सफर के दौरान सामान ले जाने को लेकर जरूरी नियम.
ट्रेन में सफर के दौरान कितना सामान ले जा सकते हैं?
रेलवे के नियमों (Indian Railways Luggage Rules) के मुताबिक, पैसेंजर्स ट्रेन के सफर के दौरान 40 से 70 किलोग्राम तक ही सामान लेकर यात्रा तक सकते हैं. अगर कोई इससे अधिक सामान लेकर यात्रा करता है, तो उसे अलग से किराया देना होगा. रेलवे के कोच के हिसाब से सामान का वजन अलग निर्धारित है.
किस कोच को लेकर क्या हैं नियम
रेलवे (Indian Railways) नियमों के अनुसार, पैसेंजर्स स्लीपर क्लास में अपने साथ 40 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं. वहीं एसी टू टीयर तक 50 किलो सामान ले जाने की छूट है. पैसेंजर्स फर्स्ट क्लास एसी में 70 किलो तक सामान ले जा सकते हैं.
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क्या हो अगर सामान अधिक हो
निश्चित सीमा से अधिक सामान होने पर यात्रियों से कुछ शुल्क वसूले जा सकते हैं. ऐसे में रेलवे की पार्सल (Railway Parcel) सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है. इसके तहत आप सामान का किराया भरकर बिना किसी परेशानी के सफर का आनंद उठा सकते हैं.
इन सामानों को ले जाने की है मनाही
रेल यात्रा के दौरान स्टोप, गैस सिलेंडर, किसी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबुदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने तेल, ग्रीस, घी, ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को क्षति पहुंच सकती है. रेल यात्रा (Railway Rules) के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना अपराध है. यदि आप इन प्रतिबंधित वस्तुओं में किसी तरह की वस्तु यात्रा के दौरान साथ लेकर जा रहे हैं तो आप पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.