Indian Railway Rules: ट्रेन में सफर करते हैं? तो कोच में लटकी चेन भी देखी होगी? अगर देखी है तो कभी खींचने की कोशिश की? ऐसा करिएगा भी मत.. क्यों, क्योंकि रेलवे ने इसको लेकर सख्त नियम बनाए हुए हैं. इन नियमों को जानना इसलिए भी जरूरी है कि सफर के दौरान आपको कोई मुसीबत न झेलनी पड़े. दरअसल, ये एक इमरजेंसी अलार्म चेन होती है. ये आपात स्थितियों के लिए है. फिर भी लोग इसे अपने मखौल के लिए इस्तेमाल करते हैं. इस वजह से रेलवे को सख्त कदम उठाने पड़े. आइये समझते हैं क्या है रेलवे का चेन को लेकर नियम और अगर आप खींची तो क्या होगा?

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नॉर्थन रेलवे (Northern Railways) ने अंबाला NRDRM के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए बताया है कि बेवजह चेन खींचने के लिए रेलवे नियमों में अपराध है. इसके लिए खींचने वाले को जेल भी हो सकती है. अगर बिना किसी ठोस वजह के इमरजेंसी चेन खींची गई तो जुर्माना लगाना का भी प्रावधान है.

Indian Railways: जुर्माना भी और जेल भी

अगर किसी शख्स ने किसी ट्रेन की इमरजेंसी अलार्म चेन को बिना किसी बात के खींचा है तो इसके खिलाफ भारतीय रेल (Indian Railways) अथॉरिटी सख्त कार्रवाई कर सकती है. इमरजेंसी अलार्म चेन रोकने की वजह से ट्रेन लेट होती है, जिसके साथ उस ट्रैक पर पीछे से आ रही बाकी ट्रेनों का शेड्यूल (Train Schedule) भी चेंज हो जाता है. रेल अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत, बिना किसी ठोस कारण के इमरजेंसी अलार्म चेन को खींचने पर 1000 रुपए का जु्र्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा 1 साल तक की जेल भी हो सकती है. कुछ मामलों में 1000 रुपए जुर्माना और 1 साल की जेल दोनों हो सकते हैं. 

Indian Railway Rules: न परिस्थितियों में खींची जा सकती है चेन

  • अगर चलती ट्रेन में आग लग जाए तो चेन खींची जा सकती है.
  • अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्ति है और उसे ट्रेन में चढ़ने में दिक्कत हो रही है और ट्रेन चलने लगे तो ऐसे में आप चेन खींच सकते हैं.
  • अगर आपके साथ कोई बच्चा और वो स्टेशन पर छूट जाता है और ट्रेन चलने लगती है तो आप इमरजेंसी अलार्म चेन का इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • यात्रा के दौरान अगर किसी यात्री की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो ऐसी स्थिति में चेन का इस्तेमाल किया जा सकता है.
  • यात्रा के दौरान अगर चोरी या डकैती होती है तो ऐसी स्थिति में चेन पुलिंग की जा सकती है.

Northen Railways: ऐसा करेंगे तो नहीं छूटेगी ट्रेन

नॉर्थन रेलवे ने रिट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी कि किसी भी यात्री को अपने स्टेशन पर यात्रा शुरू होने से 30 मिनट यानी कि आधा घंटे पहले स्टेशन पर पहुंच जाना चाहिए. इससे यात्री को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और ट्रेन छूटने का डर भी नहीं रहेगा.

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