Train Ticket Refund Rules: हर रोज लाखों लोग भारतीय रेलवे (Indian Railways) से सफर करते हैं. यह सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए हमेशा से लोगों की पहली पसंद रहती है. लेकिन कई बार टिकट रिजर्वेशन करा लेने के बाद भी आपको अपनी यात्रा कैंसिल करानी पड़ जाती है. अगर आपको भी अपनी यात्रा कैंसिल करानी पड़े तो आपको कितना रिफंड मिलेगा. कितने पैसे कटेंगे? क्या IRCTC पूरा पैसा वापस लौटाता है? टिकट रिफंड (Train Ticket Refund) के नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है. अगर रिफंड के नियमों (Railway Ticket Refund) की जानकारी है तो टिकट कैंसिलेशन (Ticket Cancellation) का चार्ज कम कटेगा और आपको कम से कम नुकसान होगा. 

वेटिंग लिस्ट और RAC टिकट रिफंड के नियम

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अगर आपका टिकट चार्ट बनने के बाद भी RAC और वेटिंग लिस्ट में है और आप ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले अपना टिकट कैंसिल (Ticket Cancel) कराते हैं तो स्लीपर क्लास में 60 रुपए कैंसिलेशन चार्ज लगेगा. जबकि AC क्लास में 65 रुपए की कटौती होगी. बाकी पैसा रिफंड हो जाएगा.

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कन्फर्म टिकट के लिए 4 घंटे का नियम

अगर आपका टिकट कन्फर्म है और अचानक यात्रा कैंसिल होती है तो टिकट कैंसिलेशन (Ticket cancellation charge) को लेकर बहुत ध्यान रखना होता है. क्योंकि, रेलवे टिकट (Railway Ticket) के कैंसिलेशन के नियमों के मुताबिक, कन्फर्म टिकट में कैंसिलेशन के दौरान टाइमिंग का खास ख्याल रखा जाता है. टिकट कन्फर्म है और ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 4 घंटे से पहले टिकट कैंसिल नहीं करा पाते हैं तो रेलवे की तरफ से किसी भी तरह का रिफंड नहीं मिलता.

कन्फर्म टिकट के कैंसिलेशन के लिए क्या नियम है?

  • ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 48 घंटे पहले जनरल क्लास (2S) में 60 रुपए प्रति यात्री कैंसिलेशन चार्ज देना होगा. 
  • स्लीपर क्लास में 120 रुपए की कटौती होगी. 
  • AC चेयर कार और थर्ड AC में 180 रुपए का चार्ज काटा जाएगा. 
  • सेकंड AC में 200 रुपए, फर्स्ट AC और एग्जीक्यूटिव क्लास में 240 रुपए की कटौती की जाएगी. साथ ही GST भी लगेगा.
  • स्लीपर क्लास के किसी भी टिकट पर GST नहीं लगता, जबकि AC क्लास के टिकट पर रेलवे GST चार्ज करता है.

कितनी होगी कटौती?

  • कन्फर्म ट्रेन टिकट के मामले में शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 48 घंटे के अंदर और 12 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराते हैं तो कुल रकम का 25% तक काटा जाएगा. 
  • ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 4 घंटे के पहले और 12 घंटे के बीच में टिकट कैंसिल कराते हैं तो टिकट का आधा पैसा यानी 50% काटा जाएगा.
  • ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल नहीं करा पाए तो इसके बाद रिफंड का एक भी पैसा नहीं मिलेगा.
  • वेटलिस्ट और RAC टिकट को ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले जरूर कैंसिल करा लें. नहीं तो रिफंड नहीं मिलेगा.
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