PRAN या Permanent Retirement Account Number एक 12 डिजिट का नंबर है. ये उन लोगों की पहचान करती है जिन्होंने खुद को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत रजिस्टर्ड किया है. PRAN कार्ड को केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरुरी है. आप इसके लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. PRAN के तहत दो तरह के NPS अकाउंट आते हैं. टियर- I अकाउंट जो non-withdrawable है और रिटायरमेंट सेविंग के लिए है. और टियर -II अकाउंट जो एक सेविंग अकाउंट के समान है. ये आपको अपनी सेविंग को withdraw करने की परमिशन देता है. लेकिन इससे कोई टैक्स बैनिफिट नहीं मिलता है. प्रान कार्ड के मिलने के बाद एनपीएस सब्सक्राइबर अपने PRAN कार्ड की फिजिकल कॅापी ले सकते हैं. PRAN कार्ड एक तरह से यूनिक आईडी की तरह काम करता है. इस कारण सब्सक्राइबर इसको चेंज नहीं कर सकते. आप अपने PRAN कार्ड के लिए ऑनलाइन ओर ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई  कर सकते हैं.

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कैसे करें अप्लाई 

ऑफलाइन अप्लाई  करने के लिए 

PRAN (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कस्टमर को जारी किया जाता है. इसलिए PRAN कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म वही है जो NPS की मेम्बरशिप के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अप्लाई  करते समय सब्सक्राइबर की पर्सनल डिटेल, सब्सक्राइबर की एम्पलॅाएमेंट डिटेल, नॅामिनेशन डिटेल, सब्सक्राइबर स्कीम डिटेल और पीएफआरडीए (पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण) डिक्लेरेशन शामिल होता है.

ऑनलाइन अप्लाई  करने के लिए

आप एनएसडीएल या कार्वी वेबसाइट पर अकाउंट ओपन करने की पूरी प्रॅासेस को ऑनलाइन कर सकते हैं. भारत में एनपीएस अकाउंट को मैन्टेन और ओपन करने का काम CRA को सौंपा गया है. ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल करके आप अपने आधार कार्ड या अपने पैन कार्ड से प्रान के लिए अप्लाई  कर सकते हैं. अगर आप आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हुए प्रान के लिए आवेदन करते हैं तो इस प्रोसेस को एनपीएस केवाईसी आधार ओटीपी ऑथेंटिफिकेशन का यूज करके पूरा किया जा सकता है. आधार ओटीपी को आधार डेटाबेस पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है. आपकी डेमोग्राफिक डिटेल और फोटो आधार डेटाबेस से ली जाती है. ऐसे में आपका फॅार्म ऑटोमेटिकली फिल कर दिया जाता है. आपको सभी जरुरी डिटेल ऑनलाइन भरनी होती है. रजिस्ट्रेशन प्रॅासेस में अपना स्कैन किया हुआ सिग्नेचर अपलोड करना होगा. ये .jpeg/.jpg फॅार्मेट में 4kb – 12kb के बीच की फाइल साइज का होना चाहिए. अगर आप आधार कार्ड से मिली फोटो को बदलना चाहते हैं, तो आप स्कैन की गई तस्वीर अपलोड कर सकते हैं. डेबिट/क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से अपने एनपीएस खाते के लिए पेमेंट करने के लिए आपको पेमेंट गेटवे पर भेजा जाएगा.

कौन से डॅाक्यूमेंट हैं जरुरी

प्रान कार्ड के लिए अप्लाई  करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या स्थायी खाता संख्या (जो आपको आयकर विभाग जारी करता है) होनी चाहिए. इसके साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो की स्कैन की गई कॉपी, बैंक पासबुक/कैंसल किए गए चेक की स्कैन कॉपी, आपके सिग्नेचर की स्कैन कॉपी और पासपोर्ट की स्कैन कॉपी होना जरुरी है.

कैसे करें PRAN Card एक्टिवेट

अपने प्रान कार्ड को एक्टिवेट करने का सबसे आसान तरीका ई-सिग्नेचर का इस्तेमाल करके डॅाक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली साइन करना है. अगर आपने आधार का इस्तेमाल करके प्रान कार्ड बनाया है, तो आप ई-साइन/प्रिंट और कूरियर पेज में 'ई-साइन' ऑप्शन को चुनें. इसके बाद आपको प्रान कार्ड एक्टिवेशन के ओटीपी जनरेशन के लिए अगले पेज पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा. ऑथेंटिकेशन के लिए आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा. आधार ओटीपी का यूज करते हुए रजिस्ट्रेशन फॅार्म ई-साइन्ड हो जाएगा. अब आपको अपने प्रान कार्ड को एक्टिव करने के लिए फॉर्म की फिजिकल कॅापी सीआरए को भेजने की जरुरत नहीं है. ई-साइन सर्विस पर 25.90 रुपए का एप्लीकेबल सर्विस टैक्स लगता है.

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