Third Party Insurance: गाड़ी चलाने वालों के लिए जरूरी खबर है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि अगर आप बिना वैलिड मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाते हैं, तो ये एक दंडनीय अपराध है. ऐसा करते पाए जाने पर तीन महीने की कैद या 2000 रुपये का जुर्माना हो सकता है. 

बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना है अपराध

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मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) की धारा 146 के मुताबिक, देश में सड़कों पर चलने वाले मोटर वाहनों के लिए अनिवार्य रूप से थर्ड पार्टी के जोखिमों को कवर करने वाली बीमा पॉलिसी होनी चाहिए. कानूनी आवश्यकता होने के अलावा, मोटर थर्ड पार्टी बीमा कवर होना एक जिम्मेदार सड़क उपयोगकर्ता होने का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह दुर्घटनाओं या क्षति के मामले में पीड़ितों को सहायता प्रदान करता है.

बता दें कि जो लोग बिना वैलिड मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाली गाड़ियों को चलाते हैं या किसी और को चलाने के लिए देते हैं, उन्हें कानून तोड़ने के लिए भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके साथ ही उन्हें जेल भी हो सकती है. 

बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ी चलाई तो होगा ये जुर्माना: 

  • पहला अपराध: तीन महीने तक की कैद, या 2000 रुपये का जुर्माना, या दोनों;
  • अगला अपराध: तीन महीने तक की कैद, या 4,000 रुपये का जुर्माना या दोनों.

चेक कर लें अपना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का स्टेटस

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि वाहन मालिकों को अपने संबंधित मोटर थर्ड पार्टी बीमा का स्टेटस चेक कर लेना चाहिए और जल्द से जल्द इसे बनवा लेना चाहिए या रिन्यू करा लेना चाहिए. उपरोक्त जुर्माना प्रावधान प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा उन वाहनों पर लगाया जाएगा जो वैध मोटर थर्ड पार्टी बीमा कवर के बिना चलते पाए जाएंगे.