Tax Saving FD Scheme: अगर आप बेहतर रिटर्न, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट और इनकम टैक्स बचाने वाले स्कीम ढूंढ रहे हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट बढ़िया है. यूं तो फिक्स्ड डिपॉजिट कहीं भी और कैसे भी किया जा सकता है. लेकिन, अगर प्लान करके करेंगे और बढ़िया रिटर्न पर टैक्स छूट भी मिले तो डबल फायदा है. 5 साल के लॉक इन पीरियड वाली टैक्स सेविंग FD स्कीम (Tax Saving FD Scheme) में आपको जबरदस्त फायदे दिखाई देंगे. तो चलिए जान लेते हैं क्यों है ये जबरदस्त स्कीम.

Tax Saving FD Scheme क्यों है बढ़िया निवेश?

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जैसा नाम से समझ आता है टैक्स सेविंग... तो साफ है कि इसमें इनकम टैक्स (Income tax) छूट मिलेगी. दरअसल, 5 साल के लॉक इन पीरियड में आपको जो रिटर्न हासिल होगा वो टैक्स फ्री होगा. हालांकि, 1 साल में 40 हजार रुपए तक का ब्याज ही टैक्स फ्री है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक, सेक्शन 80C में टैक्स छूट मिलेगी. हर वित्त वर्ष में 150000 रुपए तक निवेश पूरी तरह टैक्स फ्री होगा. रिस्क इसलिए नहीं है क्योंकि, फिक्स्ड डिपॉडिट (Fixed deposit) पर सरकार की गारंटी होती है. फिक्स्ड डिपॉजिट किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में कराया जा सकता है. वहीं, पोस्ट ऑफिस में भी टैक्स सेविंग FD कराने की सुविधा है. 

कहां कितना मिल रहा है FD Interest rate?

  • Bank of Baroda: 6.50%
  • SBI: 6.50%
  • PNB: 6.35%-6.50% 
  • Canara Bank: 6.70%
  • Union Bank: 6.50%
  • Indian Overseas Bank: 6.50% 
  • Post Office TD: 6.9% to 7.5%
  • HDFC Bank: 7.00%
  • ICICI Bank: 7.25%
  • Axis Bank: 7.00% 
  • IndusInd Bank: 7.25%
  • Kotak Bank: 6.20%
  • Yes Bank: 7.25% 
  • DCB Bank: 7.40%
  • RBL Bank: 7.10% 
  • IDFC Bank: 7.00% 

(स्रोत: ब्याज दरें सभी बैंकों की वेबसाइट से ली गई हैं) 

नोट: सीनियर सिटीजन को टैक्स सेविंग FD पर आम निवेशक के मुकाबले 50 बेसिस प्‍वॉइंट ज्यादा ब्‍याज मिलता है. ज्यादातर बैंकों में यही लागू है. 

Tax Saving FD Scheme में लॉक इन पीरियड

टैक्‍स सेविंग FD स्कीम 5 साल के लिए होती है. इन 60 महीनों में आपका पैसा लॉक रहता है. 5 साल यानी मैच्‍योरिटी से पहले पैसे निकालने की छूट नहीं होती. FD होल्डर की मृत्यु होने की स्थिति में नॉमिनी को मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने की छूट है.

रिटर्न की लिमिट तय, ज्यादा होने पर कटेगा TDS

टैक्स सेविंग FD पर कोई टैक्स नहीं लगता है. लेकिन, अगर निवेश किए गए पैसे पर साल में 40 हजार रुपए से ज्यादा ब्याज मिला है तो टैक्स चुकाना होगा. सीनियर सिटिजन के मामले में छूट की सीमा 50 हजार रुपए तक है. मैच्योरिटी पर बैंक TDS काटकर ही बाकी का भुगतान करेगा.

Tax Saving FD Benefits

- इनकम टैक्‍स के सेक्शन 80C में टैक्‍स छूट

- साल में 1.50 लाख रुपए तक के निवेश पर छूट

- 5 साल तक ब्याज दर तय, रिस्क नहीं है

- नॉमिनी की सुविधा

- सीनियर सिटिजन को 0.50% ज्यादा ब्याज 

- मैच्योरिटी से पहले FD तोड़ने और ऑटो-रिन्यूअल की सुविधा नहीं 

Tax Saving FD में निवेश करना है तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए

- ID प्रूफ (आधार कार्ड, PAN, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट)

- एड्रेस प्रूफ (आधार कार्ड, यूटिलिटी बिल, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट) 

- सिग्नेचर प्रूफ (पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस) 

- 2 पासपोर्ट साइज फोटो