Rule Changes from 1st april: फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाला है. ऐसे में 1 अप्रैल से आपकी पॉकेट से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं, जिसको पूरा करना आपके लिए बेहद जरूरी है. इसमें पैन-आधार लिंक, सेविंग्स अकाउंट बैलेंस, पीएम किसान में केवाईसी अपडेट से लेकर कई काम जुड़े हैं.

पैन-आधार लिंकिंग

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अगर आप 31 मार्च, 2022 तक अपने पैन को अपने आधार नंबर से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और आपसे जुर्माना वसूला जाएगा. जुर्माना लगाने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 234H का उपयोग किया जाएगा. हालांकि, सरकार ने अभी तक जुर्माने की राशि की घोषणा नहीं की है, लेकिन निर्धारित तिथि के बाद आधार के साथ पैन को एकीकृत करने के लिए अधिकतम शुल्क 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगा. पैन और आधार को लिंक करना सुनिश्चित करें ताकि आपका ट्रेडिंग और डीमैट खाता बंद न हो.

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बैंक खातों में KYC

RBI ने बैंक अकाउंट में KYC पूरा करने की समय सीमा 31 मार्च, 2022 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दी है. एक बैंक ग्राहक से अपनी नवीनतम जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, जिसमें उसका पैन, पते का प्रमाण जैसे आधार, पासपोर्ट और बैंक द्वारा वांछित अन्य जानकारी शामिल होती है. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 विनियमित संस्थाओं को अपने उपभोक्ताओं से केवाईसी जानकारी एकत्र करने के लिए मजबूर करता है.

इन स्मॉल सेविंग्स अकाउंट को PO सेविंग्स/बैंक अकाउंट से करें लिंक

डाक विभाग ने हाल ही में एक अधिसूचना के माध्यम से सूचित किया कि व्यक्तियों को अपने डाकघर के समय जमा को अपने डाकघर बचत खाते या बैंक खाते से जोड़ना चाहिए. विभाग ने कहा है कि 1 अप्रैल 2022 से इन योजनाओं पर अर्जित ब्याज केवल निवेशक के डाकघर बचत खाते या योजना से जुड़े बैंक खाते में ही जमा किया जाएगा.

पीएम किसान में केवाईसी अपडेट करें

31 मार्च, 2022 से पहले अगली किस्त प्राप्त करने के लिए योग्य किसानों को ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीकों का इस्तेमाल करके अपने KYC को अपडेट करना होगा. पीएम किसान वेबसाइट के अनुसार, “ईकेवाईसी पीएम किसान पंजीकृत किसानों के लिए अनिवार्य है. कृपया आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण के लिए किसान कॉर्नर में ईकेवाईसी विकल्प पर क्लिक करें और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क करें.”

PPF अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेनटेन करना

यदि आप अपने नाम पर या अपने बच्चों या जीवनसाथी के नाम पर पीपीएफ खाता रखते हैं, तो खाते को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए आपको प्रति वर्ष कम से कम 500 रुपये जमा करने होंगे. एक छोटे से शुल्क का भुगतान करके और प्रत्येक वर्ष के लिए 500 रुपये का योगदान करके एक निष्क्रिय खाते को सक्रिय किया जा सकता है.

डीमैट, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए KYC की डेडलाइन

सेबी द्वारा अप्रैल 2021 में जारी सर्कुलर के अनुसार, डिपॉजिटरी, यानी एनएसडीएल और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मौजूदा डीमैट, ट्रेडिंग खातों में छह महत्वपूर्ण केवाईसी विशेषताओं को अपडेट किया जाए.

एक डीमैट, ट्रेडिंग खाता धारक को निम्नलिखित केवाईसी विशेषताओं को अपडेट करना आवश्यक है:

  • नाम
  • पता
  • पैन
  • वैध मोबाइल नंबर
  • वैध ईमेल आईडी
  • आय सीमा

समय से फाइल करें ITR

निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए, देर से आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च, 2022 है. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234F के अनुसार, देर से आईटीआर दाखिल करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. इसके अलावा, एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये से कम की कुल आय वाले करदाताओं के लिए, देर से दाखिल करने के लिए अधिकतम जुर्माना 1,000 रुपये है.