Aadhaar: आधार को Free Update करने की Last Date बढ़ी, जानिए अब कब तक का मिल गया वक्त
UIDAI ने आधार डीटेल फ्री अपडेट (Free Aadhaar Update) की डेडलाइन (Deadline) को फिर से बढ़ा दिया है. अभी तक इसकी आखिरी तारीख 14 दिसंबर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 14 जून 2025 कर दिया गया है.
UIDAI ने आधार डीटेल फ्री अपडेट (Free Aadhaar Update) की डेडलाइन (Deadline) को फिर से बढ़ा दिया है. अभी तक इसकी आखिरी तारीख 14 दिसंबर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 14 जून 2025 कर दिया गया है. यानी आपको अब सीधे-सीधे करीब 6 महीने का वक्त मिल गया है, जिस दौरान आप अपनी आधार डीटेल्स फ्री में अपडेट करवा सकेंगे.
इस आखिरी तारीख के बाद आपको आधार डीटेल अपडेट करवाने के लिए कुछ अतिरिक्त फीस चुकानी होगी. यानी अगर आप चूक जाते हैं तो आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है. ध्यान रहे कि यह फ्री सर्विस सिर्फ myAadhaar पोर्टल पर ही उपलब्ध है.
UIDAI ने एक्स पर किया पोस्ट
यूआईडीएआई की तरफ से एक्स पर इसे लेकर एक पोस्ट शेयर की गई थी. इस पोस्ट में लिखा था- 'यूआईडीएआई ने फ्री ऑनलाइन डॉक्युमेंट अपलोड की सुविधा को 14 जून 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है, ताकि लाखों आधार नंबर होल्डर्स को फायदा हो सके. यह फ्री सर्विस myAadhaar पोर्टल पर उपलब्ध है. यूआईडीएआई लगातार लोगों को अपने आधार में डॉक्युमेंट अपडेट रखने के लिए प्रेरित कर रहा है.'
#UIDAl extends free online document upload facility till 14th June 2025; to benefit millions of Aadhaar Number Holders. This free service is available only on #myAadhaar portal. UIDAl has been encouraging people to keep documents updated in their #Aadhaar. pic.twitter.com/wUc5zc73kh
— Aadhaar (@UIDAI) December 14, 2024
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भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने नागरिकों को उनके आधार कार्ड की जानकारी की समीक्षा करने के लिए प्रेरित किया है. खास तौर से उन लोगों को, जिन्होंने 10 साल से अधिक पहले अपना आधार कार्ड प्राप्त किया था और जिन्होंने अब तक कोई अपडेट नहीं किया है. हालांकि, इन अपडेट्स को करना अनिवार्य नहीं है.
आधार एक खास नंबर है और किसी भी निवासी को एक से अधिक आधार संख्या नहीं मिल सकती, क्योंकि यह उनकी व्यक्तिगत बायोमेट्रिक्स से जुड़ी होती है. इससे नकली और फर्जी पहचान की पहचान की जाती है, जो आजकल लीक होने वाली समस्याओं का कारण बनती हैं. आधार आधारित पहचान के माध्यम से नकली और डुप्लिकेट्स को समाप्त करके जो बचत होती है, वह सरकारों को अन्य पात्र निवासियों को लाभ देने में सक्षम बनाएगी.
आधार नामांकन और अपडेट विनियम, 2016 के अनुसार, "एक आधार संख्या धारक को, उसके द्वारा प्राप्त आधार संख्या के निर्माण के दिनांक से प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि पूरी होने पर, पहचान और पते का प्रमाणपत्र अद्यतन करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करके, कम से कम एक बार अपने दस्तावेज़ या जानकारी को अद्यतन करने का अधिकार होता है."
01:03 PM IST