Provident Fund news: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बीते वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 4.45 करोड़ के क्लेम सेटल किए हैं. इनमें से 2.84 करोड़ दावे EPF खाते से पैसा निकालने को लेकर थे. श्रम मंत्रालय (ministry of labour) के बयान में कहा गया है कि ‘ईज ऑफ लिविंग’ के लिए EPF योजना, 1952 के पैरा 68K में शिक्षा और विवाह को लेकर और 68B मकान के लिए क्लेम को स्वत: दावा समाधान व्यवस्था (Automatic Claims Settlement System) के अंतर्गत लाया गया है. इसके अलावा, सीमा को पहले के 50,000 रुपए से दोगुना कर 1,00,000 रुपए कर दिया गया है. इस कदम से लाखों EPFO सदस्यों को फायदा होने की उम्मीद है. 

ऑटोमैटिक व्यवस्था से हुए 89.52 लाख क्लेम सेटल

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बयान के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान EPFO ने करीब 4.45 करोड़ दावों का निपटान किया. इनमें से 60 प्रतिशत से अधिक (2.84 करोड़) अग्रिम दावे (बीमारी, शादी, शिक्षा जैसे आधार पर पैसे निकालने के लिए) थे. वर्ष के दौरान पैसे निकालने को लेकर निपटाए गए दावों में से लगभग 89.52 लाख दावों का निपटान स्वत: व्यवस्था का उपयोग करके किया गया. स्वत: निपटान प्रक्रिया (Automatic settlement process) सूचना प्रौद्योगिकी से संचालित है. इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता. 

10 दिन के बजाए चार दिन में हुआ सेटलमेंट

परिणामस्वरूप, ऐसे अग्रिमों के लिए दावा निपटान में लगने वाला समय 10 दिन से घटकर तीन-चार दिन रह गया है. जिन दावों को प्रणाली से सत्यापन नहीं हो पाता है, उन्हें वापस या अस्वीकार नहीं किया जाता है. उन्हें दूसरे स्तर की जांच और अनुमोदन के लिए आगे बढ़ाया जाता है. आवास, विवाह और शिक्षा आदि उद्देश्यों के लिए तकनीकी आधारित स्वत: दावों के निपटान की व्यवस्था सीधे तौर पर कई सदस्यों को कम समय में कोष का लाभ उठाने में मदद करेगी. 

6 मई 2024 को लागू हुई थी नई व्यवस्था

इस व्यवस्था को छह मई, 2024 को पूरे देश में लागू किया गया और तब से ईपीएफओ ने त्वरित सेवा प्रदान करने वाली इस पहल के तहत 45.95 करोड़ रुपये के 13,011 मामलों को मंजूरी दी है. बीमारी के इलाज के लिए EPF खाते से राशि निकालने को लेकर लोगों की सहायता के लिए अप्रैल, 2020 में दावा निपटान की स्वत: व्यवस्था पेश की गई थी. इसके तहत दावे की सीमा बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दी गई है.