PPF: छोटी बचत  योजनाओं यानी स्‍माल सेविंग्‍स की बात करते हैं, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) ऐसा अकाउंट है जिस पर कई तरह के फायदे मिलते हैं. PPF अकाउंट लॉन्‍ग टर्म निवेश के लिए एक गारंटीड रिटर्न वाला प्रोडक्‍ट है. इसमें आपका पैसे को कम्‍पाउंडिंग की जबरदस्‍त ताकत मिलती है. वहीं, निवेश करने से लेकर मैच्‍योरिटी अमाउंट और ब्‍याज की रकम भी टैक्‍स फ्री रहती है. यानी, टैक्‍स सेविंग के लिहाज से भी यह एक बेस्‍ट ऑप्‍शन है. महज 500 रुपये में पीपीएफ अकाउंट डेजिग्‍नेटेड बैंक या पोस्‍ट ऑफिस की ब्रांच में खुलवाया जा सकता है. इस अकाउंट का एक फायदा यह है कि आप जरूरत पर सस्‍ता और आसान लोन भी ले सकते हैं.

PPF: क्‍या है Form D

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PPF अकांउट पर लोन खाता खुलवाने के एक साल पूरा होने के बाद ले सकते हैं. जैसे, अगर आपने वित्‍त वर्ष 2022-23 में अकाउंट खुलवाया है, तो आप लोन के लिए 2023-24 में अप्‍लाई कर सकते हैं. अकाउंट के 5 साल पूरे होने के बाद इससे आंशिक निकासी की जा सकती है. PPF अकाउंट पर लोन लेने के लिए अकाउंट होल्‍डर को फॉर्म डी (Form D) भरकर जमा कराने की जरूरत पड़ेगी. इसमें अकाउंट नंबर, लोन अमाउंट और अकाउंट होल्‍डर के साइन होने चाहिए. इसके साथ पीपीएफ अकाउंट की पासबुक भी लगानी होगी. इसके बाद जिस भी बैंक/पोस्‍ट ऑफिस ब्रांच में आपका PPF अकाउंट है, वहां जमा कराना होगा. 

कितना मिल सकता है लोन 

नियमों के मुताबिक, आपके दूसरे साल के आखिर में आपके PPF अकाउंट में जितना बैलेंस है, उसका 25 फीसदी तक लोन मिल सकता है. जैसेकि अगर आप ने वित्‍त वर्ष 2022-23 में लोन के लिए अप्‍लाई किया है तो 31 मार्च 2021 तक आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है उसका 25 फीसदी तक आपको लोन मिल सकता है. 

पीपीएफ अकाउंट पर जितना जितना लोन लिया है, उसे ब्याज सहित एकमुश्त या किस्‍तों में चुका सकते हैं.  इस लोन पर सालाना 1 फीसदी की ब्‍याज दर पर लोन मिल जाएगा. यह शॉर्ट टर्म लोन होता है. इस लोन का रिपेमेंट 36 महीने पूरे होने के पहले करना होता है. अगर आप 36 महीने के बाद रिपेमेंट करते हैं, तो लोन डिस्‍बर्स होने की तारीख से 6 फीसदी सालाना ब्‍याज चुकाना होगा. 

इस बात का रखें ख्‍याल

PPF अकाउंट होल्डर एक साल में केवल एक लोन के लिए अप्‍लाई कर सकता है. दोबारा पीपीएफ अकाउंट पर लोन के लिए पहले पुराना लोन चुकता होना चाहिए. अगर आपने लोन का रिपेमेंट नहीं हुआ है तो नया लोन नहीं मिल सकता है. अगर आपका PPF अकाउंट एक्टिव नहीं है तो आप उस पर लोन नहीं ले सकते हैं. वहीं, अगर नाबालिग या  मानसिक तौर पर कमजोर व्यक्ति के नाम पर अकाउंट खोला गया है, तो अभिभावक उसकी ओर से लोन के लिए अप्लाई कर सकता है. इसके लिये उसकी ओर से अकाउंट्स ऑफिस में सर्टिफिकेट जमा करना होगा. 

 

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