PPF और SSY अकाउंटहोल्डर्स खबरदार! 31 मार्च से पहले जरूर कर लें ये काम, वरना बंद हो सकता है अकाउंट
अगर आपने पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो नए फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट जरूर कर दें, वरना आपका अकाउंट बंद (इनएक्टिव) हो सकता है.
मार्च का महीने का पहला हफ्ता बीतने वाला है. ये महीना वित्त वर्ष 2023-2024 का आखिरी महीना है. इसके बाद नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा. नए फाइनेंशियल ईयर से पहले आपको कुछ काम भी जरूर निपटाने होंगे. अगर आपने पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो 31 मार्च तक इसमें मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट जरूर कर दें, वरना आपका अकाउंट बंद (इनएक्टिव) हो सकता है. हालांकि ऐसा नहीं है कि बंद अकाउंट को आप बाद में दोबारा शुरू नहीं करवा सकते, लेकिन इसके लिए आपको फिजूल में पेनल्टी देनी होगी. इसलिए बेहतर है कि समय रहते ये काम पूरा कर लिया जाए.
पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि को लेकर क्या है नियम
पीपीएफ में कम से कम 500 रुपए और सुकन्या समृद्धि योजना में कम से कम 250 रुपए सालाना जमा करने होते हैं. मिनिमम अमाउंट जमा न करने पर आपके अकाउंट को बंद कर दिया जाता है. अगर ये अकाउंट बंद हो गए तो इन्हें दोबारा शुरू कराने के लिए साल के हिसाब से न्यूनतम अमाउंट (पीपीएफ के लिए 500 रुपए और सुकन्या के लिए 250 रुपए) + 50 रुपए डिफॉल्ट फीस प्रत्येक वर्ष के आधार पर जमा करना होता है.
यानी अगर आपने दो साल पैसे नहीं डाले तो दो साल का मिनिमम बैलेंस और साल के 50 रुपए के हिसाब से दो साल के 100 रुपए जुर्माना देना होगा. इतना ही नहीं, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट बंद होने की स्थिति में आप न तो इनमें से आंशिक निकासी कर पाएंगे और न ही आपको पीपीएफ पर लोन की सुविधा का लाभ मिल पाएगा.
PPF और SSY पर कितना ब्याज
बता दें कि पब्लिक प्रॉविडेंट फंड में जमा राशि पर फिलहाल 7.1% ब्याज मिल रहा है और सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर 8.2% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है. PPF स्कीम में रिटर्न, मैच्योरिटी राशि और ब्याज तीनों पर इनकम टैक्स छूट मिलती है. अकाउंट 15 साल के लिए खोल सकते हैं, जिसे आगे 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है. वहीं सुकन्या समृद्धि अकाउंट में इनकम टैक्स अधिनियम 80C के तहत टैक्स बेनिफिट लिया जा सकता है. इन दोनों अकाउंट्स को पोस्ट ऑफिस या बैंक की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है. SSY अकाउंट किसी बच्ची के जन्म लेने के बाद 10 साल की उम्र से पहले ही खोला जा सकता है.