Post Office Scheme for Children: अगर आप अपने बच्‍चे के लिए छोटी सी बचत के साथ निवेश की तलाश कर रहे हैं, तो पोस्‍ट ऑफिस की तरफ आपको एक बार रुख जरूर कर लेना चाहिए. पोस्‍ट ऑफिस में आपको कई तरह की स्‍कीम्‍स मिल मिल जाएंगी. उन्‍हीं में से एक है बाल जीवन बीमा स्‍कीम (Post Office Bal Jeevan Bima Scheme). ये एक इंश्‍योरेंस स्‍कीम है जो खासतौर पर बच्‍चों के लिए चलाई जाती है. पोस्‍ट ऑफिस में इस स्‍कीम को पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के तहत चलाया जाता है. इस स्‍कीम में मैच्योरिटी पर 3 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड (Sum Assured) अमाउंट मिलता है. यहां जानिए स्‍कीम से जुड़ी जरूरी बातें.

PLI और RPLI के तहत अलग-अलग सम एश्‍योर्ड

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बाल जीवन बीमा स्‍कीम में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (PLI) और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (RPLI) के तहत अलग-अलग सम एश्‍योर्ड दिया जाता है. PLI के तहत 3 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड मिलता है, वहीं अगर आपने RPLI के तहत पॉलिसी ली है तो पॉलिसीहोल्डर को 1 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड मिलेगा. दोनों का प्रीमियम भी अलग-अलग है. पॉलिसी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें एंडोमेंट पॉलिसी की तरह ही बोनस शामिल किया गया है. रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के तहत अगर आपने ये पॉलिसी ली है तो 1000 रुपए के सम एश्योर्ड पर आपको और हर साल 48 रुपए का बोनस दिया जाता है. वहीं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के तहत लेने पर हर साल 52 रुपए का बोनस दिया जाता है.

अधिकतम दो बच्‍चों को फायदा

पोस्ट ऑफिस की बाल जीवन बीमा को बच्‍चों के माता-पिता खरीद सकते हैं. इस स्‍कीम का फायदा अधिकतम दो बच्‍चों को दिया जा सकता है. इसे 5 साल से 20 साल तक की उम्र के बच्‍चों के लिए खरीदा जा सकता है. जो पैरेंट्स अपने बच्‍चों के लिए ये इंश्‍योरेंस प्‍लान खरीदना चाहते हैं, उनकी उम्र 45 साल से ज्‍यादा नहीं होना चाहिए.

5 साल बाद पेडअप पॉलिसी 

5 साल तक रेगुलर प्रीमियम भरने के बाद ये पॉलिसी पेडअप पॉलिसी बन जाती है. स्‍कीम लेने के बाद प्रीमियम भरने की जिम्‍मेदारी माता-पिता की होती है, लेकिन अगर पॉलिसी की मैच्‍योरिटी से पहले उनकी मृत्‍यु हो जाए तो बच्‍चे का प्रीमियम माफ कर दिया जाता है. अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड का भुगतान कर दिया जाता है, साथ में बोनस भी दिया जाता है. 

लोन की सुविधा नहीं मिलती

इस स्‍कीम में आप मासिक, तिमाही, छमाही और सालाना तौर पर निवेश कर सकते हैं. अन्‍य तमाम पॉलिसीज की तरह इस स्‍कीम पर लोन की सुविधा नहीं मिलती है. बच्चों के लिए यह पॉलिसी लेते समय मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं होती है. हालांकि बच्चे का स्वस्थ रहना जरूरी है. एक बात ध्यान रहे इस स्कीम में पॉलिसी सरेंडर करने का प्रावधान नहीं है.