Post Office RD Maturity Rules: आरडी (Recurring Deposit- RD) एक गुल्‍लक की तरह होती है, जिसमें आप हर महीने एक निश्चित रकम निवेश कर सकते हैं. आरडी का ऑप्‍शन वैसे तो आपको बैंक और पोस्‍ट ऑफिस दोनों जगह मिल जाता है. लेकिन अगर आप पोस्‍ट ऑफिस में आरडी कराने की प्‍लानिंग कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी अवधि 5 साल की होती है. पोस्‍ट ऑफिस आरडी पर 6.7% के हिसाब से ब्‍याज दिया जाता है यानी एक बार आपने आरडी शुरू करवा दी तो इसे लगातार 5 सालों तक जारी रखना होगा. लेकिन अगर आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ी तो क्‍या आरडी को तुड़वाया जा सकता है? इसके क्‍या नियम हैं, आइए आपको बताते हैं-

मैच्‍योरिटी से पहले बंद कराया तो होगा नुकसान

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अगर आपको पोस्‍ट ऑफिस आरडी के ब्‍याज का पूरा फायदा लेना है, तो इसको 5 साल से पहले तुड़वाने की गलती न करें. अगर आपने इसे मैच्‍योरिटी पीरियड पूरा होने से एक दिन पहले भी तुड़वाया तो आपको पेनल्‍टी के तौर पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा. नियम के अनुसार पोस्‍ट ऑफिस आरडी अकाउंट को जरूरत पड़ने पर आप खाता खुलवाने की तारीख से तीन साल बाद बीच में बंद करा सकते हैं. लेकिन इस स्थिति में आरडी की मौजूदा ब्‍याज दर यानी 6.7% के हिसाब से ब्‍याज नहीं दिया जाएगा, बल्कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्‍स अकाउंट के बराबर ब्‍याज दिया जाएगा. पोस्‍ट ऑफिस सेविंग्‍स अकाउंट पर 4 फीसदी के हिसाब से ब्‍याज मिल रहा है. ऐसे में आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा. 

एक्‍सटेंशन के क्‍या हैं नियम

अगर आप पांच साल बाद भी अपनी आरडी को जारी रखना चाहते हैं, तो ये ऑप्‍शन भी आपको मिलता है. इसके लिए पोस्‍ट ऑफिस में एक एप्‍लीकेशन देनी होगी. लेकिन आपके एक्‍सटेंड किए गए आरडी अकाउंट पर वहीं ब्‍याज दिया जाएगा जो उस खाते को खोलते समय दिया गया था. विस्तार किए गए खाते को कभी भी बंद कराया जा सकता है. लेकिन  कोशिश करें कि मैच्‍योरिटी के बाद आप एक्‍टेंडेड खाते को एक, दो, तीन आदि वर्ष पूरे होने के बाद ही बंद करवाएं. 

इसमें पूर्ण वर्षों के लिए आरडी ब्याज दर लागू की जाती है, लेकिन अगर किसी भी वर्ष की अवधि एक साल से कम है तो पोस्‍ट ऑफिस बचत खाता ब्याज दर लागू होगी. उदाहरण के लिए अगर आप अकाउंट एक्‍सटेंशन के डेढ़ साल बाद बंद कराते हैं, तो एक साल के लिए 6.7 फीसदी के हिसाब से ब्‍याज मिलेगा और बाकी के छह महीने के लिए सेविंग्‍स अकाउंट के हिसाब से यानी 4 फीसदी का ब्‍याज दिया जाएगा.