पोस्‍ट ऑफिस आरडी (Post Office RD) 5 साल के लिए होती है. जब भी आप आरडी अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसी समय आरडी की किस्‍त को देने के लिए डेट तय कर दी जाती है. अगर आप ये किस्‍त समय पर नहीं चुकाते हैं, तो आपको पेनल्‍टी देनी पड़ती है. लेकिन जब आप आरडी की लगातार चार किस्‍तें जमा नहीं कर पाते हैं, तो आपका आरडी अकाउंट बंद कर दिया जाता है. लेकिन अगर आप आरडी को बंद नहीं करना चाहते, लेकिन किसी कारण अकाउंट बंद हो गया है तो आप इसे दोबारा शुरू कर सकते हैं. यहां जानिए क्‍या है बंद अकाउंट का Revival Process.

ऐसे दोबारा शुरू कराएं बंद अकाउंट

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आरडी के बंद अकाउंट को दोबारा चालू करने के लिए कस्‍टमर को आवेदन देना होता है. लेकिन ये आवेदन आपको 4 डिफॉल्‍ट से दो महीने के भीतर देना होता है. अगर इस अवधि में आपने अकाउंट को दोबारा शुरू करने के लिए एप्‍लीकेशन नहीं लगाई और 4 डिफॉल्‍ट पूरे हो गए तो खाता पूरी तरह बंद कर दिया जाता है. बंद आरडी को दोबारा शुरू कराने पर आपको पहले पिछले महीने की बकाया किस्‍तों को पेनल्‍टी के साथ जमा करना होता है. 

प्रीमैच्‍योर क्‍लोजर पर नहीं मिलता तय ब्‍याज

पोस्‍ट ऑफिस आरडी को 3 साल से पहले बंद नहीं कराया जा सकता. अगर आप पोस्‍ट ऑफिस अकाउंट को मैच्‍योरिटी पीरियड से एक दिन पहले भी बंद कराते हैं तो आपको इसमें आरडी का ब्‍याज नहीं दिया जाता, बल्कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बराबर ब्‍याज दिया जाता है. मौजूदा समय में पोस्‍ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर  4% ब्‍याज मिल रहा है. जबकि आरडी ब्‍याज दर 6.7 प्रतिशत है.

कौन खोल सकता है आरडी अकाउंट

कोई भी व्‍यक्ति जिसकी उम्र 18 साल है, वो अपने लिए पोस्‍ट ऑफिस में आरडी अकाउंट खुलवा सकता है. वहीं बच्‍चे के नाम उसके अभिभावक ये खाता खोल सकते हैं. अगर बच्‍चे की उम्र 10 साल से ज्‍यादा है और वो एक समान हस्ताक्षर कर सकता है, तो वो खुद ही अपने नाम पोस्ट ऑफिस RD अकाउंट खुलवा सकता है. इसके अलावा दो से तीन लोग मिलकर अपने लिए आरडी का जॉइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं.