Aadhaar से लिंक नहीं होने पर भी एक्टिव रहेगा PAN, कोर्ट ने बताई इसके पीछे की वजह
Written By: अंकिता वर्मा
Thu, Jan 23, 2020 03:50 PM IST
गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat Highcourt) ने PAN-Aadhaar लिंकिंग को लेकर फैसला दिया है. कोर्ट का कहना है कि अगर 31 मार्च 2020 तक कोई व्यक्ति Pan को Aadhaar से लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड रद्द नहीं होगा. कोर्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में पैन के इस्तेमाल से नहीं रोका जा सकता.
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Aadhaar एक्ट
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2018 में आया था आदेश
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