Income Tax: बचाना चाहते हैं अपना इनकम टैक्स, यहां कैश में न करें ट्रांजैक्शन
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Sun, Jan 02, 2022 03:37 PM IST
Income Tax: इनकम टैक्स स्लैब के बारे में तो आपको पता ही होगा. अगर आपकी आय 3 लाख से 5 लाख के बीच है तो 5 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा. इनकम बढ़ने के साथ ही टैक्स भी बढ़ते जाता है. अगर 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम है तो इस पर 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. लेकिन क्या आपको पता है की कुछ ऐसे कैश ट्रांजैक्शन भी हैं, जिनपर इनकम टैक्स विभाग नजर रखता है.
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फिक्स्ड डिपॉजिट
फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) वैसे तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन है. लेकिन अगर आप एक साल में या एक से ज्यादा बार फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में 10 लाख रुपये या इससे ज्यादा कैश जमा करते हैं तो सतर्क हो जाएं. आयकर विभा आपसे इन पैसों के स्रोत के बारे पूछ सकता है. इसलिए कोशिश करें की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में चेक या ऑनलाइन पेमेंट के जरिये ही पैसा जमा करें.
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