NSC Scheme: किसी दूसरे को कैसे ट्रांसफर करें नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, यहां जानिए पूरी प्रोसेस
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Thu, Sep 09, 2021 04:53 PM IST
How to Transfer NSC: नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम पोस्ट ऑफिस की एक स्मॉल सेविंग्स स्कीम (Small savings scheme of post office) है. हालांकि निवेशक अपना टैक्स बचाने के लिए भी इस स्कीम में निवेश करते हैं. लेकिन आज हम यहां बात कर रहे हैं कि अगर आप इस स्कीम को किसी दूसरे को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं. बता दें कि NSC VIII का मेच्योरिटी समय 5 साल का है और इसे बीच में सिर्फ 1 बार ही ट्रांसफर किया जा सकता है.
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NSC ट्रांसफर करने के नियम
अगर आपको एनएससी में निवेश किए 1 साल हो गया है तो आप इसे किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफर कर सकते हैं. अपना NSC अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए आपको फॉर्म एनसी 34 (Form NC 34) भरना होगा. इस फॉर्म में आपको जिसे शख्स को NSC ट्रांसफर करना है उसका नाम, जो ट्रांसफर कर रहा है उसका नाम, सर्टिफिकेट की सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट की रकम, एनएससी जारी किए जाने की तारीख और एनएससी होल्डर के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं.
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KYC होना भी जरूरी है
अगर आप अपना एनएससी ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो आपकी केवाईसी डिटेल (KYC) पूरी होनी चाहिए. पोस्ट ऑफिस में पुराना सर्टिफिकेट किसी अधिकारी की तरफ से चेक किया जाएगा. इस पर पोस्ट मास्टर का स्टैंप लगा होगा और पोस्ट ऑफिस की तारीख वाली सील लगी होगी. इसके अलावा एनएससी ट्रांसफर करने वाले शख्स को फीस भी देनी होगी.
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कितना मिलता है ब्याज
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट एक सुरक्षित निवेश स्कीम है. अगर आप NSC में निवेश करना चाहते हैं तो इस पर 5 साल का लॉक इन पीरियड है. यानी इसमें निवेश के 5 साल बाद पैसे मिलेंगे. इसमें आपको 6.8 फीसदी का ब्याज मिलता है. इसमें न्यूनतम 1000 रुपए से निवेश किया जा सकता है. अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो सिक्योरिटी के तौर पर एनएससी को रख सकते हैं.
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कैसे कर सकते हैं निवेश
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