80C Deduction List: ₹1.50 लाख बचाने का अभी भी है आखिरी मौका, इन 8 टूल्स में डालें पैसा और चैन से भरें ITR
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Tue, Mar 26, 2024 01:54 PM IST
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का वक्त आ चुका है. लेकिन अगर अभी भी आप अपने टैक्स रिटर्न पर टैक्स बचा सकते हैं. सरकार इसकी भी सुविधा टैक्सपेयर्स को देती है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्सपेयर्स के पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, जिनके जरिए आप टैक्स बेनेफिट ले सकते हैं. नॉन-टैक्सेबल इनकम और स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद जो सबसे पहले टैक्स छूट की बात आती है, उसमें सबसे पहले बात होती है सेक्शन 80C की. इस धारा के तहत आने वाले कई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनमें निवेश कर सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत ELSS, Tax Savings FD, NSC, Home Loan, Sukanya Samridhi Yojana, PPF, EPF, Infrastructure Bonds, SCSS, NPS और ULIPs शामिल हैं.
1/8
ELSS
2/8
Tax-Savings FDs
TRENDING NOW
3/8
National Saving Schemes (NSC)
4/8
Sukanya Samriddhi Yojana
5/8
PPF
6/8
Senior Citizen Savings Scheme
7/8
ULIPs
8/8