Atal Pension Yojana: क्या 60 साल से पहले स्कीम से बाहर निकलने का विकल्प है? कितना और कैसे मिलेगा रिफंड
How to Premature exit from APY: साल 2015 में केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) की शुरुआत की थी. इस मकसद खासतौर से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराना था. रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक निश्चित आमदनी के लिहाज से यह एक विकल्प है. पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) इस स्कीम का संचालन करता है. पेंशन प्रोडक्ट के रूप में यह स्कीम लोकप्रिय है, इसका पता इस बात से ही चलता है कि मौजूदा समय में इसके सब्सक्राइबर्स की संख्या 3 करोड़ के पार है. दरअसल, यह एक गारंटीड पेंशन स्कीम है. बावजूद इसके कई सब्सक्राइबर दूसरी पेंशन योजनाओं में शिफ्ट होना चाहते हैं या इससे बाहर निकलना चाहते हैं. ऐसे में एक अहम सवाल यह है कि क्या मैच्योरिटी से पहले इस योजना से वालेंटरी यानी स्वैच्छा से बाहर निकला जा सकता है? अगर हां, तो उसका क्या तरीका है और रिफंड कैसे मिलेगा? आइए इन सब सवालों के जवाब तलाशते हैं...