रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी? EPFO Members इस फॉर्मूले से करें कैलकुलेट
Written By: सुचिता मिश्रा
Wed, Nov 06, 2024 10:26 AM IST
EPFO Pension: प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले कर्मचारियों की Basic Salary+DA का 12 फीसदी हिस्सा हर महीने EPF में जमा होता है. इतना ही अमाउंट नियोक्ता/ कंपनी की ओर से भी जमा किया जाता है.हालांकि कंपनी का हिस्सा दो हिस्सों में बंट जाता है. इसमें से 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) में और 3.67% हर महीने EPF में जाता है. अगर किसी कर्मचारी का हिस्सा न्यूनतम 10 साल तक EPS में जमा होता है तो वो रिटायरमेंट के बाद EPFO से पेंशन पाने का हकदार बन जाता है. पेंशन कितनी मिलेगी वो उसकी नौकरी के साल और कुल योगदान को देखकर एक फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है. यहां जानिए वो फॉर्मूला और समझिए रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी?
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इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होती है पेंशन
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समझें कैसे इस्तेमाल होगा फॉर्मूला
इस फॉर्मूले में औसत सैलरी से मतलब बेसिक सैलरी+DA होता है. जोकि पिछले 12 महीने के आधार पर निकाली जाती है. पेंशनेबल सर्विस का मतलब है कि आपने कितने साल नौकरी की है. मैक्सिमम पेंशनेबल सर्विस 35 साल है. अगर पेंशन योग्य वेतन अधिकतम 15 हजार रुपए है. इससे पेंशन का हिस्सा अधिकतम 15000x8.33= 1250 रुपए प्रति महीना होता है.
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उदाहरण से समझिए
मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन और नौकरी के साल पर पर EPS पेंशन Calculation समझें तो- मान लीजिए कि आपकी औसत सैलरी 15,000 रुपए है और आपने 35 साल नौकरी की है. ऐसे में EPS= 15000 x35 / 70 = 7,500 रुपए प्रति माह. इस तरह कर्मचारी ईपीएफओ से अधिकतम पेंशन 7,500 रुपए तक ले सकता है. वहीं न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए तक ली जा सकती है. आप भी अपनी औसत सैलरी और नौकरी के कुल साल के आधार पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अपनी पेंशन की राशि को कैलकुलेट कर सकते हैं.
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