PF Transfer Online: प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) को लेकर रिटायरमेंट प्लानिंग (Retirement Planning) कर रहे हैं तो EPFO के नियम जानने बहुत जरूरी हैं. नियम नहीं पता होने की स्थिति में आपको नुकसान हो सकता है. रिटायरमेंट से पहले EPF से पैसे निकालना सही नहीं है. नौकरी बदलते वक्त अपना खाता बंद करा देना भी समझदारी नहीं है. जरूरी है प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) खाता नौकरी बदलने के साथ ट्रांसफर कराते रहें. इसके बहुत फायदे मिलते हैं.

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एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) में हर महीने आपकी सैलरी (Salary) से कुछ हिस्सा जमा होता है. इस पर एक निश्चित अवधि के बाद ब्याज भी मिलता है. श्रम मंत्रलाय के अधीन EPFO ब्याज दर तय करता है. लेकिन, अगर आप अपने खाते से पैसा निकाल लेते हैं तो ब्याज का फायदा कम रकम पर मिलता है. इसलिए नौकरी बदलने या छोड़ने के बाद भी PF का पैसा खाते में बना रहने दें.

पुरानी कंपनी के PF को करें ट्रांसफर

पुराने EPF अकाउंट का पैसा नई कंपनी के EPF अकाउंट में ट्रांसफर कराना ज्यादा बेहतर होता है. नई कंपनी आपका एक नया EPF अकाउंट खोलती है. हालांकि, UAN के आने के बाद से आपके सभी अकाउंट एक ही जगह रहते हैं. लेकिन, पैसा अलग-अलग खातों में होता है. नई कंपनी के साथ आप पहले अपना UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) शेयर कर दें और बाद में अपने नए खाते में पुराने खाता का पैसा ट्रांसफर कर लें. इसके लिए कोई माथापच्ची करने की जरूरत नहीं. घर बैठे मिनटों में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जा सकता है.

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ऐसे ऑनलाइन करें अपना PF ट्रांसफर

- UAN नंबर और पासवर्ड से अपना EPF अकाउंट लॉग-इन करें.

- पेज पर ऊपर दिए गए टैब में से Online Services में जाएं.

- ड्रॉप डाउन में One Member-One EPF Account Transfer Request' ऑप्शन को सलेक्ट करें.

- UAN नंबर डालें या अपनी पुरानी EPF मेंबर आईडी डालें. आपकी अकाउंट डिटेल्स आपके सामने होंगी.

- यहां ट्रांसफर वैलिडेट करने के लिए अपनी पुरानी या नई कंपनी को सलेक्ट करें.

- अब पुराना अकाउंट सलेक्ट करें और ओटीपी (OTP) जेनरेट करें.

- OTP एंटर करने के बाद आपकी कंपनी को ऑनलाइन मनी ट्रांसफर प्रोसेस का रिक्वेस्ट चला जाएगा.

- अगले 3 दिन में यह प्रोसेस पूरा होगा. पहले कंपनी इसे ट्रांसफर करेगी. फिर EPFO का फील्ड ऑफिसर इसे वेरिफाई करेगा.

- EPFO ऑफिसर की वेरिफिकेशन के बाद ही पैसा आपके खाते में ट्रांसफर होगा.

- ट्रांसफर रिक्वेस्ट पूरी हुई या नहीं इसके लिए आप स्टेटस को Track Claim Status में ट्रैक कर सकते हैं.

- ऑफलाइन ट्रांसफर के लिए आपको फॉर्म 13 भरकर अपनी पुरानी कंपनी या नई कंपनी को देना होगा.

कितना है PF कंट्रीब्यूशन?

EPFO में आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का 12 प्रतिशत हिस्सा हर महीने सैलरी से कटकर EPF अकाउंट में जमा होता है. इतनी ही राशि आपकी कंपनी (Employer) भी आपके EPF अकाउंट में हर महीने जमा करती है. कंपनी की तरफ से जमा किया गया पैसा, PF और पेंशन के रूप में जमा होता है.