भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सभी हेल्थ इंश्योरेंस (Health insurance) और जनरल इंश्योरेंस (General insurance) कंपनियों को सलाह दी है कि वे अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के प्रस्ताव में ग्राहकों को उनका बीमा प्रीमियम (insurance premium) सालाना के बदले मासिक किस्त से अदा करने का ऑप्शन मुहैया कराया जाए.

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यह केवल उन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर लागू होगा जिनका रिन्यू 31 मार्च, 2021 तक देय होता है.

इरडा ने अपने डायरेक्शन में कहा कि हालांकि, बीमा कंपनियों को यह फैसला करना का अधिकार रहेगा कि वे मासिक भुगतान (Premium Payment in EMIs) का ऑप्शन हमेशा के लिए देंगे या इसे एक साल की सीमा तक ही सीमित रखेंगे.

ये नए डायरेक्शन कोरोनावायरस के जारी प्रकोप को ध्यान में रखकर जारी किए गए हैं ताकि ग्राहकों को सालाना के बदले मासिक रूप से भुगतान करने की सुविधा मिल सके.

इरडा के इस कदम से भारत में हेल्थ बीमा का रेश्यो बढ़ने की आशा है. चूंकि बीमा कंपनियों के पास उनके बीमा उत्पादों को फिर से दायर करने के लिए 1 अक्टूबर तक का समय है, इसलिए इरडा के ये डायरेक्शन फौरन लागू होंगे. किन्तु ग्राहकों को यह जरूर जानना चाहिए कि मासिक भुगतान के इस ऑप्शन का उपलब्ध होना बीमा कंपनी की आईटी पर निर्भर है.

प्रीमियम की किस्तों की सुविधा या तो स्थाई रूप से या कम से कम 12 महीनों के लिए दी जा सकती है जो 31 मार्च, 2021 तक नवीकरण के लिए नियत सभी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर लागू होगी और यह फैसला बीमा कंपनियों पर निर्भर करता है.

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इरडा ने बीमा कंपनियों को एक फाइलिंग बदालव के बाद किस्तों में प्रीमियम भुगतान की पेशकश की इजाजत दी थी. अब बीमा कंपनियों को तुरंत मासिक भुगतान सिस्टम शुरू करने की मंजूरी दी गई है.