PAN नंबर नहीं है तो विदेश घूमना पड़ेगा महंगा, अप्रैल से टूर पैकेज पर लगेगा बड़ा टैक्स
परमानेंट अकाउंट नंबर यानी PAN फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए एक अनिवार्य डॉक्यूमेंट है. लेकिन, अगर कोई ये कहे कि बिना पैन कार्ड अब आप विदेश नहीं घूम सकेंगे या फिर घूमने पर ज्यादा कीमत चुकानी होगी तो क्या आप सच मानेंगे.
परमानेंट अकाउंट नंबर यानी PAN फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए एक अनिवार्य डॉक्यूमेंट है. लेकिन, अगर कोई ये कहे कि बिना पैन कार्ड अब आप विदेश नहीं घूम सकेंगे या फिर घूमने पर ज्यादा कीमत चुकानी होगी तो क्या आप सच मानेंगे. भला पैन कार्ड का विदेश घूमने से क्या लेना-देना? लेकिन ये बात सोला आने सच है! दरअसल, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के फाइनेंस बिल में एक प्रोपजल दिया है. इसमें सेक्शन 206C में विदेशी यात्रा पर TCS लगाया गया है. वहीं, अगर पैन नंबर नहीं है तो उस पर दोगुना टैक्स लगेगा.
1 अप्रैल से वसूला जाएगा टैक्स
देश में इनकम टैक्स चुकाने वाले लोगों की संख्या कम है, वहीं महंगी कार खरीदने और विदेश यात्रा करने वालों का आंकड़ा काफी ज्यादा है. अब सरकार इनकम टैक्स नहीं चुकाने और बेखौफ खर्च करने वाले लोगों पर लगाम कसने की तैयारी कर रही है. 1 अप्रैल के बाद से केंद्र सरकार विदेश यात्रा के कुल पैकेज पर टीसीएस लगाएगी. विदेशी टूर पैकेज पर टैक्स लगाने से सरकारी खजाने में काफी रकम आ सकती है. वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत से विदेश यात्रा पर पांच फीसदी टैक्स चुकाना पड़ सकता है.
फाइनेंस बिल में प्रावधान
फाइनेंस बिल के नए नियमों के मुताबिक, विदेश यात्रा पर खर्च होने पर कुल पैकेज पर 5 फीसदी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) अलग से देना होगा. वहीं, एक प्रावधान यह है कि टूर पैकेज लेने वाले के पास अगर PAN नंबर नहीं है तो उसे कुल पैकेज पर 10 फीसदी TCS चुकाना होगा. मतलब पैन नंबर नहीं होने पर यह टैक्स दोगुना होगा. सरकारी आंकड़े के मुताबिक, देश में 1.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, जबकि तीन करोड़ लोग साल में विदेश यात्रा करते हैं.
कालेधन पर निगरानी
पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ भारतीय विदेश घूमने जा सकते हैं. दरअसल, सरकार की कोशिश है कि टीसीएस की नई व्यवस्था से विदेश यात्रा के नाम पर काले धन का इस्तेमाल करने वालों पर निगरानी की जा सके. टैक्स अधिकारियों के मुताबिक, साल में कई बार विदेश यात्रा करने के बाद भी लोग सरकार को अपनी यात्रा के बारे में जानकारी नहीं देते.
कितना चुकाना होगा TCS
अगर किसी टूर पैकेज का खर्च 1 लाख रुपए है तो आपको अलग से 5000 रुपए बतौर TCS चुकाने होंगे. टूर एंड ट्रैवल कंपनी इसे पैकेज से अलग चार्ज करेगी. TCS की रकम सरकारी खजाने में जाएगी. हालांकि, इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) भरते वक्त टीडीएस की रकम को रिफंड के लिए क्लेम किया जा सकता है. इसके लिए आइटीआर में विदेश यात्रा का जिक्र करना होगा.
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ITR में करना होगा विदेश यात्रा का जिक्र
केंद्र सरकार को अपनी आय कम दिखाने वाले लोग आइटीआर में विदेश यात्रा का जिक्र करने से बचते हैं. अगर कोई व्यक्ति टूर पैकेज नहीं लेता, बल्कि अपने विदेश जाने के लिए खुद अलग से टिकट लेता है और रहने का इंतजाम करता है तो उसे टीसीएस नहीं देना होगा. टीसीएस कटते ही इनकम टैक्स विभाग के पास इस बात का अलर्ट चला जाएगा. सरकार के इस फैसले का असर सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के अधिकारियों पर भी होगा. क्योंकि, इंतजाम भले ही कोई भी करे, लेकिन TCS खुद एम्प्लॉई को ही चुकाना होगा.