PAN-Aadhaar linking, tax-saving investments, advance tax deadlines in March 2023: मार्च का महीना चल रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर का 2022 का आखिरी महीना भी है, ऐसे में पैसे-रुपयों से जुड़े कई जरूरी काम इस महीने में निपटा लेने होंगे. कई जरूरी कामों की इस महीने डेडलाइन भी खत्म हो रही है. 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा. आपको अगले वित्तवर्ष में कोई दिक्कत न हो, कोई काम न फंसे, इसके लिए मनी मैटर से जुड़े कुछ टास्क पूरे होने चाहिए. हम नीचे ऐसे कामों की लिस्ट दे रहे हैं, जिनकी डेडलाइन इस महीने खत्म हो रही है, और ये काम पूरे न होने पर आपको कई दिक्कतें हो सकती हैं.

1. पैन से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख (PAN-Aadhaar Linking Deadline)

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आपको पता होगा कि अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना (PAN-Aadhaar linking) अनिवार्य है. अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको तुरंत इन्हें लिंक करा लेना है क्योंकि इसकी आखिरी डेडलाइन 31 मार्च, 2023 तक ही है. 31 मार्च 2023 तक सबको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना है. ऐसा नहीं होने पर पैन कार्ड को इनवैलिड या इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा. इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में नहीं कर सकेंगे. पैन को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar link) करने की डेडलाइन को कई बार बढ़ाया जा चुका है. लेकिन, पिछले साल सरकार इसकी डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया था. हालांकि, इसके लिए 1 साल का समय दिया गया था. जून 2022 के बाद से 1000 रुपए का जुर्माना देकर इसे लिंक कराया जा सकता था. फिलहाल, 31 मार्च, 2023 का वक्त है और इस बार अगर कोई भी व्यक्ति पैन को आधार से लिंक करने से चूक जाता है तो 1 अप्रैल, 2023 से इसे अमान्य करार कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: ELSS में निवेश करना है तो 31 मार्च के चक्कर में मत पड़िए! वर्ना धरी की धरी रह जाएगी टैक्स छूट

2. Advance Tax भरने की आखिरी तारीख

फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी इंस्टॉलमेंट भरने की आखिरी तारीख 15 मार्च, 2023 है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 208 के तहत ऐसे टैक्सपेयर्स, जिसकी टैक्स लायबिलिटी टैक्स TDS डिडक्शन के बाद 10,000 रुपये आती है, उसे एडवांस टैक्स भरना होता है. इसे उसी वित्तवर्ष में इंस्टॉलमेंट में भरना होता है. ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी इनकम बस सैलरी से आती है, उन्हें एडवांस टैक्स नहीं भरना होता है. 

3. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में निवेश का आखिरी मौका (Pradhanmantri Vaya Vandana Scheme Investment Last Date)

केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली योजना प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में निवेश का आखिरी मौका आपके पास अभी है. इस स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिक निवेश कर सकते हैं, जिसके तहत उनको रेगुलर इनकम मिलती रहती है. इसमें निवेश की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है. इस योजना में निवेश करने पर आपको 7.4% का ब्याज मिलता है. इसमें 10 सालों की अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं. निवेश की पूरी अवधि के दौरान इंटरेस्ट रेट एक ही रहता है. इसमें अधिकतम 15 लाख तक का निवेश कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Post Office Tax Saving Schemes: आम के आम गुठलियों के दाम! बढ़िया रिटर्न के साथ टैक्स छूट भी दिलाएंगे ये 5 निवेश

4. टैक्स सेविंग के लिए निवेश का वक्त (Tax Saving before 31st March)

किसी भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट पर टैक्स छूट पाने के लिए उसका उस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के तहत आना जरूरी होता है, तभी आप किसी भी प्रॉडक्ट पर टैक्स क्लेम कर सकते हैं. लेकिन अकसर लोग ध्यान नहीं देते और निवेश करने में लेट कर देते हैं, जिससे उन्हें निवेश का टैक्स सेविंग के लिहाज से ज्यादा फायदा नहीं मिलता, इसलिए अगर आप भी टैक्स बचाने के लिहाज से निवेश करना चाहते हैं तो अभी मौके का फायदा उठा सकते हैं.

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें