"...At Your Own Risk": PAN-Aadhaar लिंकिंग डेडलाइन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेताया, नहीं कराया तो होंगे 4 नुकसान
Aadhaar-PAN Linking Deadline: न इनकम टैक्स रिकॉर्ड का एक अहम दस्तावेज होता है. अगर आपने अभी तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है तो आप 30 जून, 2023 तक 1,000 रुपये की लेट फीस देकर लिंकिंग करा सकते हैं.
PAN-Aadhaar Linking Deadline: आधार-पैन कार्ड लिंक करने की जो मोहलत मिली हुई थी, वो भी खत्म होने वाली है. जिन लोगों ने अभी तक अपने आधार नंबर को पैन से लिंक नहीं कराया है, उनके पास 30 जून, 2023 तक अपने दोनों नंबरों को आपस में लिंक कराने का टाइम है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्सपेयर्स को अपने पैन की लिंकिंग कराने का एक्स्ट्रा टाइम दिया था. इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, देश में हर टैक्सपेयर का आधार, पैन से लिंक होना चाहिए. पैन इनकम टैक्स रिकॉर्ड का एक अहम दस्तावेज होता है. अगर आपने अभी तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है तो आप 30 जून, 2023 तक 1,000 रुपये की लेट फीस देकर लिंकिंग करा सकते हैं.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया ट्वीट
ट्विटर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक रिमाइंडर रिलीज किया गया है कि आप अपने रिस्क पर ही अपना पैन-आधार लिंक न कराएं, क्योंकि 30 जून के बाद आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा. ट्वीट में कहा गया है कि "पैन आधार लिंकिंग, पैनहोल्डर्स ध्यान दें! इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के मुताबिक, सभी पैनहोल्डर्स, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं उनके लिए ये अनिवार्य है कि वो 30 जून, 2023 से पहले अपना पैन आधार से लिंक करा लें. अपना पैन और आधार आज ही लिंक करें."
पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in/iec/foprtal पर जाएं और Quick Links पर क्लिक करें, इसके बाद 'Link Aadhaar' के ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां आपको स्क्रीन पर निर्देश दिखाई देंगे, उन्हें फॉलो करें और फिर अपना पैन आधार से लिंक कर लें.
अगर पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो क्या होगा?
अगर 30 जून, 2023 के बाद भी आपका पैन आधार से लिंक नहीं हुआ तो इसके बाद पैन इनएक्टिव हो जाएगा.
- आपका TDS (tax deducted at source) ज्यादा हाई रेट पर कटेगा.
- आपका TCS (tax collected at source) ज्यादा हाई रेट पर कटेगा.
- अगर आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कोई रिफंड पेंडिंग पड़ा हुआ है तो वो रिफंड भी नहीं आएगा.
ध्यान रखें कि इनकम टैक्स के नियमों मुताबिक, कोई भी शख्स एक से ज्यादा पैन नहीं रख सकता. अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन पाया गया तो आपके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है.
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