Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लेकर एक बार फिर सरकार की ओर से सदन में बयान आया है. सोमवार (22 जुलाई) को बजट सत्र की शुरुआत हो गई. सत्र के पहले दिन सोलापुर से कांग्रेस लोकसभा सांसद प्रणिति सुशीलकुमार शिंदे ने पुरानी पेशनी स्कीम को लेकर सवाल किया. साथ ही उन्होंने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 2013 के बाद से उपलब्ध कराई गई पेंशन का राज्यवार डाटा भी सदन में उपलब्ध  कराने को कहा. लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इन सवालों के लिखित जवाब दिए. 

OPS पर क्या है सरकार का मत 

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लोकसभा सांसद प्रणिति शिंदे ने सवाल पूछा कि, क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करने का विचार रखती है, यदि हां, तो 1 जनवरी, 2004 के बाद सेवा में आए सभी लोगों के लिए इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?' इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. 

असंगिठत क्षेत्र के लिए पेंशन पर सरकार 

सांसद प्रणिति शिंदे ने पूछा, क्या सरकार के पास 2013 से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दी की गई पेंशन का राज्यवार कोई आंकड़ा है? इसके जबाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा, गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सोशल सिक्युरिटी के लिए 2015 में अटल पेंशन योजना (APY) शुरू की गई है. बैंक या डाकघर में बचत खाता वाले 18-40 वर्ष की आयु के सभी भारतीय यह अकाउंट खुलवा सकते हैं. अक्टूबर 2022 से इनकम टैक्स पेयर्स के लिए यह स्कीम बंद कर दी गई. ताकि, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को गारंटीकृत पेंशन का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले. 

APY के तहत सब्सक्राइबर को चुनी गई पेंशन राशि और योजना में शामिल होने की उम्र के आधार पर मासिक/तिमाही/छह महीने में एक बार अंशदान करना होता है. सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु तक, चुने गए अंशदान के आधार पर, 1000 रुपये प्रति माह, 2000 रुपये प्रति माह, 3000 रुपये प्रति माह, 4000 रुपये प्रति माह या 5000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सरकार की ओर से गारंटीड मिलेगी। इसके अलावा, योजना के अनुसार, सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन लाभ मिलेगा. इसलिए, APY के तहत पेंशन लाभ 2035 से शुरू होने की उम्मीद है. 

वित्त राज्य मंत्री ने बताया, 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) पेंशन योजना भी शुरू की गई है जिसका मकसद वृद्धावस्था सुरक्षा कवर उपलब्ध कराना है. यह 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करता है. 18-40 वर्ष की आयु के वे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम है और जो EPFO/ESIC/NPS (सरकार द्वारा वित्तपोषित) के सदस्य नहीं हैं, वे PMSYM योजना में शामिल हो सकते हैं. यह योजना 2019 में शुरू की गई थी, इसलिए पहला भुगतान 2039 में शुरू होगा.