Old Pension Scheme: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने सोमवार को कहा कि पांच राज्यों की सरकारों ने केंद्र को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को फिर से अपनाने के अपने फैसले के बारे में अवगत करा दिया है जिनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं. वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड (Bhagwat Karad) ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी. 

ओपीएस को लेकर सरकार ने बताई ये बात

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कराड ने बताया कि इन पांच राज्यों ने केंद्र सरकार/पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) को अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) फिर से शुरू करने के फैसले के बारे में बता दिया है. 

कराड ने यह भी कहा कि PFRDA अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत ग्राहकों की संचित राशि अर्थात NPS में सरकार और कर्मचारियों का योगदान, राज्य सरकार को वापस किया जा सकता है. 

RBI ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर किया आगाह

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) लागू किये जाने को लेकर आगाह किया है. केंद्रीय बैंक RBI ने कहा है कि इससे राज्यों के लिए यह बड़ा जोखिम है क्योंकि इससे आने वाले साल में उनके देनदारी में इजाफा हो जाएगा और इसे चुकाने के लिए पैसों की व्यवस्था नहीं है.

क्या है नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)

एक जनवरी, 2004 से लागू नई पेंशन प्रणाली (NPS) अंशदान आधारित पेंशन योजना है. इसमें कर्मचारी के साथ-साथ सरकार भी अंशदान देती है. वहीं पुरानी पेंशन व्यवस्था में कर्मचारियों की पेंशन सेवानिवृत्ति से पहले लिये गये अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत होती है और यह पूरी राशि सरकार की तरफ से दी जाती थी.

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