New Rules from January 2024: नया साल अपने साथ वो नया-नया अहसास लेकर आता है. लेकिन इसके साथ ही कुछ नए बदलाव भी होंगे, जिनका असर हम-सबकी जेब पर तो होगा ही, कई नियम वगैरह भी बदलेंगे. जनवरी, 2024 के शुरू होने के साथ ही कई नियम लागू होने वाले हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. इसमें सिम कार्ड से लेकर इंश्योरेंस तक से जुड़े नियम शामिल हैं. आइए जान लेते हैं.

1. SIM Card से जुड़े नियम

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सिम कार्ड खरीदने और रखने का तरीका बदलने वाला है. नया टेलीकॉम बिल कानून बन चुका है. ऑनलाइन फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए सरकार सिम कार्ड की बिक्री-खरीद पर नियम ला रही है. अब सिम कार्ड खरीदने के लिए डिजिटल KYC अनिवार्य होगा. टेलीकॉम कंपनियां अब सिम खरीदने वाले सभी ग्राहकों के लिए बायोमीट्रिक डेटा देना अनिवार्य कर देंगी. फेक सिम कार्ड रखने वालों को 3 साल तक की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. सिम बेचने वालों के लिए नया नियम है कि अब उन्हें इसके लिए वेरिफिकेशन से गुजरना होगा. साथ ही अब सिम कार्ड के बल्क डिस्ट्रीब्यूशन की भी अनुमति नहीं होगी.

2. बैंक लॉकर से जुड़े नियम

बैंकों में लॉकर रखने वाले ग्राहकों के पास 31 दिसंबर तक संशोधित बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करके जमा करने का विकल्प है. इसके बाद भी वो ऐसा नहीं करते हैं तो 1 जनवरी से उनका लॉकर फ्रीज कर दिया जाएगा.

3. इंश्योरेंस पॉलिसी

बीमा नियामक IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को ये निर्देश दिया है कि वो  1 जनवरी से बीमाग्राहकों को कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट दें, जिसमें उन्हें बीमा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां सीधे शब्दों में समझाई जाएं.

4. बीमा इनीशिएटिव

बीमा ट्रिनिटी प्रॉजेक्ट लॉन्च किया जाएगा. इसमें बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक प्रॉडक्ट शामिल हैं, जिनके जरिए सरकार अलग-अलग लक्ष्य साधना चाहती है. बीमा सुगम के जरिए प्रॉडक्ट या सर्विस खरीदने को आसान बनाने से लेकर बीमा विस्तार के जरिए अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देना और बीमा वाहक से महिला सशक्तिकरण पर काम करने का लक्ष्य है. ये तीनों प्रॉडक्ट नए साल में जनवरी या फिर कभी भी लॉन्च किए जा सकते हैं.

5. इनकम टैक्स रिटर्न

ऐसे टैक्सपेयर्स जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर-2022-23 (AY-2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया था, वो 1 जनवरी से अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. साथ ही जिन टैक्सपेयर्स के रिटर्न में गड़बड़ी है, वो भी अपना रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे.