इमरजेंसी में चाहिए पैसा? रिटायरमेंट के पहले भी निकाल सकते हैं NPS की रकम, जानिए क्या है क्लेम का प्रोसेस
Money Guru: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में खाताधारक रिटायरमेंट के पहले भी इमरजेंसी फंड निकाल सकते हैं. आइए जानते हैं NPS क्लेम का पूरा प्रोसेस और इससे जुड़े सभी जरूरी नियम.
(Source: PTI)
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Money Guru: अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हुए लोग अलग-अलग पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं. वहीं कई तरह के पेंशन प्लान भी मार्केट में मौजूद हैं, जिनमें लोग नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को काफी बढ़िया ऑप्शन मानते हैं. एनपीएस आपके रिटायरमेंट को बेहतर बनाने के साथ ही इमरजेंसी फंड का एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. इसके साथ अगर NPS खाताधारक ने अपना कोई नॉमिनी नहीं बनाया है, तो खाताधारक की मौत के बाद कैसे अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं? इसके लिए भी एक पूरा प्रोसेस है. आइए जानते हैं नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से जुड़ी इन सभी जरूरी बातों को.
क्या है NPS
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में खाताधारक को रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ मिलता है, जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी,दोनों का योगदान होता है. इसके साथ अगर खाताधारक को रिटायरमेंट के पहले ही इमरजेंसी फंड की आवश्यकता होती है, तो आप रिटायरमेंट पर जमा राशि से 60% अमाउंट को निकाल सकते हैं. हालांकि इसमें से 40 फीसदी राशि को पेंशन में डालना जरूरी है.
रिटायरमेंट से पहले पैसों की जरूरत?
— Zee Business (@ZeeBusiness) November 22, 2022
क्या हैं NPS से निकासी के नियम?
NPS रकम कैसे करें क्लेम?
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NPS के जरूरी नियम
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नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव हुआ है. NPS में निवेश की उम्र सीमा 18-70 साल है. हालांकि पहले NPS में निवेश की उम्र सीमा 65 साल तक थी. NPS में भारत के 65-70 साल के नागरिक,OCI निवेश कर सकते हैं. पेंशन फंड में एंट्री की उम्र सीमा 70 साल है. वहीं अब NPS से निकासी के नियस भी सरल हुए हैं. इसके मुताबिक 5 लाख रुपये या उससे कम रकम एकमुश्त निकालना आसान हुआ है. इसमें रकम के 40 फीसदी से एन्युटी लेना अनिवार्य है. 65 साल के बाद इक्विटी में 50% तक एलोकेशन संभव होगा और 3 साल से पहले निकासी प्री-मैच्योर एग्जिट मानी जाएगी. प्री-मैच्योर निकासी में 80% से एन्युटी लेना जरूरी है और प्री-मैच्योर निकासी-2.5 लाख रुपये से कम पूरी तरह निकालना संभव है.
कैसी होगी NPS से निकासी
NPS में निकासी के कई विकल्प मौजूद हैं. जिसमें 3 साल बाद आंशिक निकासी की जा सकती है. वहीं 10 साल बाद निवेश बंद किया जा सकता है. वहीं 60 साल की उम्र में निकासी संभव है.
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क्या हैं NPS में निकासी के नियम
आंशिक निकासी
- कम से कम 3 साल के लिए NPS में हो निवेश
- सब्सक्राइबर के कुल योगदान से 25% निकासी
- सब्सक्रिप्शन अवधि में कुल 3 बार निकासी संभव
- आंशिक निकासी कुछ अहम वजहों से संभव है
किन चीजों के लिए की जा सकती है NPS से आंशिक निकासी
किन चीजों के लिए संभव?
- बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए
- बच्चों की शादी के लिए
- घर खरीदने और मरम्मत के लिए
- क्रिटिकल इलनेस के इलाज के लिए
कंप्लीट एग्जिट को लेकर NPS से निकासी के नियम
- सब्सक्राइबर की उम्र 60 साल से कम
- ऐसे में कॉर्पस का 20% निकासी संभव
- बाकी रकम का एन्युटी में निवेश होगा
- कॉर्पस अगर 1 लाख रुपये से कम
- ऐसे में पूरा कॉर्पस कर सकते हैं विद्ड्रॉ
- अकाउंट बंद हुआ तो फिर से नहीं खोल सकेंगे
रिटायरमेंट के बाद NPS से निकासी के नियम
- रिटायरमेंट पर कॉर्पस का 60% हिस्सा निकालना संभव
- 60% निकासी टैक्स फ्री, बाकी एन्युटी में निवेश
- कॉर्पस `2 लाख या उससे कम तो पूरी निकासी एकमुश्त संभव
NPS-नॉमिनी को रकम
- 60 से पहले मृत्यु होने पर रकम नॉमिनी को
- सरकारी कर्मचारी- रकम के 80% से एन्युटी प्लान लेना जरूरी
- सरकारी कर्मचारी के नॉमिनी को बाकी रकम एकमुश्त भुगतान
- रकम `5 लाख से कम तो 100% निकासी संभव
- गैर-सरकारी कर्मचारी-नॉमिनी को 100% रकम मिलेगी
बिना नॉमिनी के NPS से निकासी का क्लेम कैसे होगा?
- खाताधारक की मृत्यु नॉमिनेशन से पहले,तो रकम कानूनी वारिस को
- रकम क्लेम के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की जरूरत
- प्रमाण पत्र राज्य के रेवेन्यू विभाग में जमा होगा
- वेरिफिकेशन के बाद,जमा राशि परिवार को मिलेगी
NPS डेथ क्लेम के लिए जरूरी दस्तावेज
- खाताधारक का डेथ सर्टिफिकेट
- खाताधारक का आधार कार्ड
- नॉमिनी/उत्तराधिकारी का आधार कार्ड
- उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
08:55 PM IST