Aadhaar Linking with small savings schemes: अगर आपने पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) जैसी बचत योजनाओं में निवेश कर रखा है तो आपका अकाउंट फ्रीज़ हो सकता है. आपका इन अकाउंट्स से अपने आधार को लिंक (Aadhaar Linking) कराना जरूरी है. इसके लिए 30 सितंबर, 2023 की डेडलाइन रखी गई है. 

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आपने इन योजनाओं में निवेश करने के लिए या तो पोस्ट ऑफिस या बैंक में अकाउंट खुलवा रखा होगा, ऐसे में इन अकाउंट्स से आधार की लिंकिंग अनिवार्य कर दी गई है. अगर 30 सितंबर तक इन योजनाओं से आपका आधार लिंक नहीं होता है तो आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा. 

दरअसल, वित्त मंत्रालय ने छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए आधार को अनिवार्य बना रखा है, ऐसे में जिन ग्राहकों ने कभी पहले ये अकाउंट खुलवाए हैं, उनके अकाउंट से भी लिंकिंग अनिवार्य है, इसे ही देखते हुए सरकार ने 30 सितंबर की डेडलाइन रखी है. इसके लिए सरकार ने 31 मार्च, 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था.

अगर लिंकिंग नहीं कराई तो?

अगर आप इन स्कीम से अपना आधार लिंक नहीं कराते हैं तो आपके अकाउंट में इन योजनाओं के तहत मिलने वाला ब्याज नहीं मिलेगा. आपका अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जाएगा, जिससे कि मैच्योरिटी के बाद मैच्योरिटी अमाउंट भी क्रेडिट नहीं होगा.

कैसे लिंक कराना होगा?

आप अपना आधार अपने निवेश से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से लिंक कर सकते हैं. ऑफलाइन कराने के लिए आपको इंडिया पोस्ट ऑफिस या बैंक के ब्रांच जाना होगा और वहां से आधार लिंकिंग फॉर्म भरकर, आधार की कॉपी सहित जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा कराना होगा. यही काम आप ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट या बैंक की वेबसाइट से भी करा सकते हैं.

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