Ladli Behna Awas Yojana online apply: मध्य प्रदेश में अमल में लाई गई लाड़ली बहना योजना के तहत जहां पात्र महिलाओं को हर माह वर्तमान में 1250 रुपये माह दिए जा रहे है, गैस सिलेंडर साढ़े चार सौ में मिलने लगे हैं तो वहीं अब उन महिलाओं को आवास दिया जाएगा, जिनको किसी अन्य योजना के तहत आवास नहीं मिले हैं. इसके लिए लाड़ली बहना आवास योजना की राज्य सरकार ने शुरुआत की है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार कोई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना का शुभारंभ कर दिया है. विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ मिलने से छूटे परिवारों को इस योजना में आवास उपलब्ध कराया जाएगा. 

रजिस्ट्रेशन शुरू (Ladli Behna Awas Yojana Registration)

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मुख्यमंत्री ने योजना का शुभारंभ कर भोपाल की ममता चौहान और दीपक बंसल के आवेदनों का पोर्टल पर पंजीयन कराकर योजना की पंजीयन प्रक्रिया का भी शुभारंभ किया. इसके साथ ही 15 सितंबर को शुरू की गई गैस सिलेंडर रिफिलिंग योजना में शर्मिला बाई और संगीता सोलंकी का पंजीयन भी कराया. मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि गरीब परिवारों को अपना मकान उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री भू-आवास योजना भी चलाई गई. गांव में जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, उन्हें पट्टे उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

उन्‍होंने कहा कि मध्यप्रदेश में कई स्थानों पर माफिया से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों को बसाया जा रहा है. शहरों में यदि जमीन की कमी हुई तो बहुमंजिला मकान बनाकर दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस योजना में प्रधानमंत्री आवास, आवास प्लस में शामिल नहीं हुए परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा. 

किन लोगों को मिलेगा लाडली बहना आवास योजना का फायदा?

इस नई आवास योजना का लाभ 4 लाख 75 हजार से अधिक हितग्राहियों को मिलेगा. विभिन्न आवास योजना के लाभ से वंचित परिवारों के लिए बनाई गई इस योजना का लाभ सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों को मिलेगा. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया ने कहा कि इससे कच्चे घरों में रह रही गरीब बहन-बेटियों को अपने पक्के आवास उपलब्ध होंगे. 

कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे?

इस योजना का लाभ पाने के लिए आवश्यक दस्तावेज में शामिल हैं- समग्र आईडी, आधार नंबर, बैंक खाता, मनरेगा जॉब कार्ड (यदि उपलब्ध हो), लाड़ली बहना योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर (केवल लाड़ली बहनों के लिए) . इन सभी दस्तावेजों को आवेदक को स्वयं सत्यापित करना होगा, किसी अन्य से सत्यापित कराने की जरूरत नहीं है. प्राप्त आवेदनों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा. जिला पंचायत अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद राज्य सरकार द्वारा पात्र परिवारों को आवास आवंटन की कार्यवाही की जाएगी. आवेदकों को यदि किसी प्रकार की परेशानी होती है तो वो पंचायत में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे.

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