मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव के नतीजे (Madhya Pradesh Election Results 2023) आ रहे हैं. रविवार को चल रही मतगणना के रुझान ऐसे संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी (MP BJP) इस बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी. 2018 में सरकार बना चुकी कांग्रेस को गठजोड़ से हटाकर सत्ता में आई बीजेपी इस बार पहली बार में ही पूर्ण बहुमत हासिल करके सत्ता में आना चाहती है. मामा के नाम से पुकारे जाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) अपनी जीत के लिए इस बार एक योजना पर काफी भरोसा करते दिखाई दिए हैं, वो है- लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana). केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा कि लाडली बहना योजना गेमचेंजर रही है और इसका क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान को जाता है.

लाडली बहना में कितना पैसा देती है सरकार? (Ladli Behna Yojana Benefit)

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इस योजना के तहत सरकार प्रदेश में हर महिला के खाते में 1,250 रुपए हर महीने ट्रांसफर करती है. यानी सालाना महिलाओं को 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना को लेकर चुनावी रुझानों के बीच वाहवाही मिल रही है, लेकिन योजना के लाभार्थियों का सवाल ये है कि चुनावी गहमागहमी के बीच अगली किस्त कब आएगी?

लाडली बहन योजना का पैसा कब आएगा? (Ladli Behna Yojana ka paisa kab aayega)

शिवराज सरकार महीने की हर 10 तारीख तक इस योजना के लाभार्थियों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए पैसे भेजती है. लेकिन इस बार चुनावी माहौल है. शिवराज सरकार का ये कार्यकाल खत्म हो रहा है, ऐसे में इस बात को लेकर आशंका जताई जा रही थी कि पैसे इस बार वक्त पर मिलेंगे या नहीं. लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इसपर अपडेट दे दिया है. जीत की साफ होती तस्वीर के बीच शिवराज चौहान ने कहा कि "जो ये जीत हासिल हुई है मैं अपनी बहनों को प्रणाम करता हूं. मैं कहता था कि बीजेपी को अद्भुत जीत हासिल होगी. मेरी बहना कहती थी कि भाईया अपन जीतेंगे और आशीर्वाद देती थी. अभी मिल रहे हैं 1250 रुपये. अब तारीख आ रही है. एक-एक बात पूरी होगी, अब लाडली बहना लखपति बनेगी. तुम्हारी जिंदगी बदलना हमारा लक्ष्य है. आपका प्यार अनमोल है."

किन महिलाओं को मिलेगा लाभ? (Ladli Behna Yojana Eligibility)

मध्य प्रदेश की इस चर्चित योजना के तहत कुछ शर्तें रखी गई हैं, जैसे कि,

1. बस राज्य की स्थायी निवासी महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं. 

2. इसमें 01 जनवरी 1963 के पश्चात् परन्तु 01 जनवरी 2000 तक जन्मी मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी समस्त विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला सहित) वर्ष 2023 में आवेदन हेतु पात्र होंगी, यानी कि महिला की आयु आवेदन के समय 21 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. 

3. किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रही महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. 

4. लाभार्थी खुद या उसके परिवार में कोई टैक्सपेयर नहीं होने चाहिए और परिवार की आय 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए. 

5. योजना का लाभ पाने के लिए सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति सभी वर्गों की महिला आवेदन कर सकती हैं.

6. योजना केवल विवाहित/तलाकशुदा/विधवा/परित्यक्ता महिलायों के लिए ही है. इसमें अविवाहित महिलाएं आवेदन नहीं डाल सकतीं.

7. यदि आवेदन डालने वाली महिला के परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्‍य सरकार के शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्‍डल/स्‍थानीय निकाय में नियमित/स्‍थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो, तो वह अपात्र होगी, लेकिन मानसेवीकर्मी और आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्‍यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी.

8. अगर आवेदन डालने वाली महिला किसी दूसरी योजना की लाभार्थी है और उस योजना से उसे हर महीने 1,000 रुपये से कम मिल रहा है, तो उसे इस योजना में उसे 1,000 रुपये में बची राशि का भुगतान होगा.