ITR Filing 2022 latest news: इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. अगर अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 31 जुलाई 2022 तक कर दें. डेडलाइन निकलने पर पेनाल्टी के साथ रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. इनकम टैक्स पोर्टल पर अगर आपको रिटर्न फाइल करने में दिक्कतें आती हैं तो e-PAN के जरिए इसे आसान बना सकते हैं. e-PAN के होने से रिटर्न बिना किसी रुकावट के भरा जा सकता है. तो आइये जानते हैं कैसे डाउनलोड कर सकते हैं डिजिटल पैन कार्ड.

इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड करें e-PAN

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पैन कार्ड बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है. इसके खोने से कई काम अटक सकते हैं. खासकर ITR फाइल करने का महत्वपूर्ण काम अटक सकता है. लेकिन, कुछ समय पहले ही सरकार ने इंस्टैंट पैन कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा शुरू की है. इनकम टैक्स की नई वेबसाइट लॉन्च की गई और इसके जरिए मिनटों में e-PAN डाउनलोड करने की सर्विस भी शुरू की गई. वेबसाइट से instant e-PAN या पैन का डिजिटल वर्जन डाउनलोड किया जा सकता है. ITR भरने के लिए फिजिकल पैन का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं पड़ती. आधार नंबर का इस्तेमाल कर सिर्फ 10 मिनट में कर सकते हैं.

कैसे करें Instant e-PAN डाउनलोड?

- इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर जाएं.

- "हमारी सेवाएं" सेक्शन के तहत,‘Instant e-PAN का ऑप्शन खोजें.

- अगर आपने पहले ई-पैन डाउनलोड किया है, तो आपको 'चेक स्टेटस/डाउनलोड ई-पैन' ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. लेकिन आप अगर पहले ई-पैन डाउनलोड नहीं किया है, तो आपको 'नया ई-पैन प्राप्त करें' विकल्प पर क्लिक करना होगा.

- फिर आपको दिए गए विकल्पों में से अपनी जरूरत के अनुसार चुनना होगा और फिर जारी रखें पर क्लिक करें.

- अब नया पेज खुलेगा जिसमें आपसे 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा. इनपुट फील्ड में अपना आधार नंबर दर्ज करें.

- आधार नंबर दर्ज करते ही पेज एक डिक्लेरेशन डिस्प्ले करेगा, यहां आप जारी रखें पर क्लिक करें.

- इसके बाद रजिस्टर्ड या आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. दिए गए फील्ड में OTP दर्ज करें.

- आपके सामने पेज पर सारी डिटेल्स डिस्प्ले होंगी. सभी जानकारियों को ध्यान से चेक करने के बाद अपना ईमेल दर्ज करें.

- आपको जल्द ही अपने ई-मेल इनबॉक्स में e-PAN मिल जाएगा. आप अपना ई-पैन का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.