पॉलिसीधारकों के लिए बड़ी खबर! डॉक्यूमेंट्स नहीं होने पर क्लेम नहीं होगा रिजेक्ट, IRDAI ने जारी किया मास्टर सर्कुलर
Insurance Policy: IRDAI ने कहा कि जनरल इंश्योरेंस कंपनियां दस्तावेजों के अभाव में दावों को अस्वीकार नहीं कर सकतीं.
Insurance Policy: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने कहा कि जनरल इंश्योरेंस कंपनियां दस्तावेजों के अभाव में दावों को अस्वीकार नहीं कर सकतीं. इस संबंध में जारी मास्टर सर्कुलर, जो जनरल बीमा बिजनेस में सुधारों का हिस्सा है, उससे आसान और ग्राहक केंद्रित बीमा समाधानों के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी.
जनरल बीमा कारोबार पर व्यापक मास्टर सर्कुलर, 13 अन्य सर्कुलर को भी निरस्त करता है. IRDAI ने कहा कि ग्राहकों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए आसानी से समझ में आने वाले बीमा उत्पादों का प्रावधान करना, ग्राहकों को पर्याप्त विकल्प देना और उनके बीमा अनुभव को बेहतर बनाना अब संभव हो गया है.
ये भी पढ़ें- बाजार बंद होने के बाद आई खुशखबरी, कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिले 2 बड़े ऑर्डर, दो साल में 315% दिया रिटर्न, रखें नजर
दावा निपटान से संबंधित दस्तावेज की मांग
सर्कुलर में कहा गया है कि दस्तावेजों के अभाव में कोई भी दावा अस्वीकार नहीं किया जाएगा. प्रस्ताव की मंजूरी के समय जरूरी दस्तावेजों को मांगना चाहिए. इसके मुताबिक, ग्राहकों से केवल उन दस्तावेजों को जमा करने के लिए कहा जा सकता है, जो जरूरी हैं और दावा निपटान से संबंधित हैं.
ग्राहक किसी भी समय रद्द कर सकते हैं पॉलिसी
इसके अलावा, खुदरा ग्राहक बीमाकर्ता को सूचित करके किसी भी समय पॉलिसी रद्द कर सकते हैं, जबकि बीमाकर्ता केवल धोखाधड़ी साबित होने के आधार पर पॉलिसी रद्द कर सकता है.