PPF premature withdrawal: पब्लिक प्रोविडेंड फंड (पीपीएफ) भविष्य के लिए कॉर्पस तैयार करने का एक बेहतरीन ऑप्शन है. पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) या तो आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं. ध्यान रहे, कोई एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं. पीपीएफ में निवेश का पीरियड 15 साल होता है और आप हर वित्तीय वर्ष में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. लेकिन क्या आप पीपीएफ अकाउंट से पहले ही बाहर (PPF premature withdrawal) निकल सकते हैं? क्या इस पर आपने कभी गौर किया है? इसे समझना जरूरी है. बता दें, पीपीएफ पर फिलहाल ब्याज दर 7.1 प्रतिशत सालाना है. 

PPF Account पांच साल बाद तय नियम के मुताबिक कर सकते हैं बंद

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पहली बात, पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) सामान्य स्थिति में 15 साल से पहले क्लोज नहीं करा सकते. दूसरी बात, किसी विशेष परिस्थिति में 5 साल बाद वह भी तय नियम के आधार पर मेच्योरिटी से पहले  पीपीएफ अकाउंट (PPF premature withdrawal)को क्लोज कराया जा सकता है. एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, किसी पीपीएफ एक अकाउंटहोल्डर या नाबालिग या अस्वस्थ दिमाग के व्यक्ति की तरफ अकाउंट हैंडल करने वाले अभिभावक का अकाउंट समय से पहले फॉर्म-5 भरकर देने पर समय से पहले बंद कराया जा सकता है. 

अकाउंट समय से पहले तभी क्लोज होगा जह अकाउंटहोल्डर या उसके आश्रितों को गंभीर बीमारी का इलाज (इलाज से संबंधित डॉक्यूमेंट जरूरी) कराना हो, या उच्च शिक्षा के लिए भारत या भारत से बाहर एडमिशन लेना हो तो यह अकाउंट (PPF Account)पहले ही बंद कराया जा सकता है. ऐसे में एडमिशन और फीस की रसीद पुष्टि के लिए पेश करनी होती है. हां, अगर अकाउंट होल्डर के रेजिडेंस स्टेटस में बदलाव हो गया हो तो पासपोर्ट और वीजा या आईटीआर की कॉपी पेश करने पर भी आप पीपीएफ अकाउंट (PPF premature withdrawal) समय से पहले क्लोज करा सकते हैं. 

पहले PPF Account  क्लोज कराने पर 1 प्रतिशत ब्याज कटेगा

पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) को समय से पहले क्लोज कराने पर 1 प्रतिशत ब्याज काट लिया जाता है. पीपीएफ अकाउंट बंद करते समय पीपीएफ अकाउंट बैंक या पोस्ट ऑफिस की होम शाखा में सबमिट करना होता है. 

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