PPF अकाउंट के कितने फायदे होते हैं, ये तो अधिकतर लोग जानते ही हैं. यही वजह है कि बहुत सारे लोग सेविंग के लिए इस टूल का इस्तेमाल करते हैं. पीपीएफ (Public Provident Fund) में सालाना 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक निवेश किए जा सकते हैं. इसमें निवेश पर टैक्स (Tax) में भी छूट मिलती है, जिसकी वजह से भी बहुत सारे लोग इसमें निवेश करते हैं. ना तो इसमें निवेश किए गए पैसों पर टैक्स लगता है, ना ही इससे मिला रिटर्न टैक्स के दायरे में आता है. यहां तक की पीपीएफ पर आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं. यानी देखा जाए तो पीपीएफ अकाउंट के बहुत सारे फायदे हैं. अब सवाल ये उठता है कि जब 15 साल बाद ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा तो उस पैसे का क्या करें? उसे निकाल लें या नहीं? आइए जानते हैं मैच्योर होने के बाद पीपीएफ के साथ क्या करें कि रिटर्न और बढ़ जाए.

अकाउंट बंद कर के निकाल लें सारे पैसे

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बहुत सारे लोग पीपीएफ मैच्योर होने पर उस अकाउंट को बंद कर के उन पैसों को निकाल लेते हैं. इन पैसों का इस्तेमाल वह कोई प्रॉपर्टी खरीदने या बच्चों की पढ़ाई-शादी में करते हैं. तो पीपीएफ मैच्योर होने पर आपके सामने पहला विकल्प तो यही रहता है कि आप पैसों को निकाल लें और अकाउंट को बंद कर दें. वहीं अगर आप उन पैसों से और ज्यादा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं तो ये दो काम कर सकते हैं.

1- बिना नया निवेश किए अकाउंट को एक्सटेंड कर दें

पीपीएफ में निवेश करने वाले बहुत सारे लोग रिटर्न को बढ़ाने के लिए इस टूल का इस्तेमाल करते हैं. इसके तरह पीपीएफ के मैच्योर होने के बाद आप 5-5 साल इंटरवल पर जब तक चाहे तब तक पीपीएफ खाते को एक्सटेंड करते रह सकते हैं. अच्छी बात ये है कि आप हर साल एक बार अकाउंट से कुछ पैसे निकाल भी सकते हैं. जैसे अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, बच्चों की पढ़ाई हो, शादी ही या फिर किसी दूसरी वजह से पैसों की जरूरत हो. इसका फायदा ये होगा कि आपको पीपीएफ का ब्याज मिलता रहेगा और अगर जरूरत पड़ जाए तो पैसे निकाल भी सकते हैं.

2- निवेश के साथ अकाउंट को एक्सटेंड करें

ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं तो पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होने के बाद भी उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं और निवेश जारी रखना चाहते हैं. अगर आप भी निवेश करते रहना चाहते हैं तो मैच्योरिटी का साल खत्म होने से पहले Form H भरकर अकाउंट ऑफिस में देना होगा. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैच्योरिटी के बाद जमा सारे पैसों पर ना तो ब्याज मिलेगा, ना ही उस पर टैक्स का फायदा मिलेगा. 

इस मामले में अगर आप अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं तो आपको पहले Form C भरकर पैसे निकालने का आवेदन करना होगा. हालांकि, पूरे 5 साल की अवधि में एक्सटेंशन की शुरुआत के अमाउंट का 60 फीसदी से अधिक पैसा नहीं निकाला जा सकता है. साथ ही एक साल में आप सिर्फ एक ही बार पैसा निकाल सकेंगे. अगर इसके बाद भी आप निवेश के साथ अकाउंट एक्सटेंड करते हैं, तो यही नियम उस अवधि के लिए भी लागू होगा.