ऑनलाइन गेम की कमाई पर इस तारीख से लगेगा टैक्स, IT डिपार्टमेंट ने जारी किया नोटिफिकेशन; नोट कर लें डीटेल्स
देश ही नहीं दुनियाभर में ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार तेजी से बढ़ता जा रहा है. कंपनियां तो जबरदस्त राजस्व कमा ही रही हैं. साथ ही गेम खेलने वाले यूजर्स भी इससे मोटा पैसा कमा रहे हैं.
देश ही नहीं दुनियाभर में ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार तेजी से बढ़ता जा रहा है. कंपनियां तो जबरदस्त राजस्व कमा ही रही हैं. साथ ही गेम खेलने वाले यूजर्स भी इससे मोटा पैसा कमा रहे हैं. अगर आप भी ऑनलाइन गेम के पक्के खिलाड़ी हैं और मोटी कमाई कर रही हैं, तो अब टैक्स भरने के लिए भी तैयार हो जाइए. क्योंकि इनकम टैक्स की नजर ऑनलाइन गेम से होने वाली कमाई पर है. इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है.
इस तारीख से लगेगा टैक्स
ऑनलाइन गेम से होने वाली कमाई पर टैक्स के लिए सरकार ने इनकम टैक्स के नियमों संशोधन किया है. इसके तहत सरकार ने इनकम टैक्स रूल, 1962 में संशोधन किया है. नया नियम 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगा. आसान भाषा में कहें तो ऑनलाइन गेम से हुई कमाई पर आने वाले 1 जुलाई से टैक्स लगने लगेगा.
डिक्लरेशन में देना होगा पूरा ब्यौरा
नए इनकम टैक्स नियम के तहत पूरे साल के दौरान यूजर के सभी अकाउंट में कितना ट्रांसैक्शन हुआ, टैक्स लायक आय, गेमिंग कंपनी द्वारा डिपॉजिट समेत सभी जानकारियों को 2023-24 के डिक्लरेशन में देनी होगी.
इन पर नहीं लगेगा टैक्स
हालांकि, यूजर्स के लिए राहत की भी बात है. इसके तहत कंपनी द्वारा रिफर करने के लिए, प्रमोशन अथवा किसी अन्य मद में दिए पैसे जब तक कि उनका उपयोग खेल के भीतर ही हो और उसकी निकासी नहीं होती है टैक्स दायरे के बाहर होंगे. पूरे साल के दौरान यूजर के किसी भी खाते का पूरा ब्यौरा, डिपॉजिट, निकासी, कंपनी द्वारा दिए इंसेंटिव और जीत की रकम की जानकारी जरूरी होगी. इसमें यूजर द्वारा जमा किए गए पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा.